15 days conditional parole granted to gang-rape accused for having children, wife cited constitutional right
नईदिल्लीलीक्स… राजस्थान में गैंगरेप के एक आरोपी को संतान पैदा करने के लिए 15 दिन का पैरोल मंजूर किया गया है। आरोपी की पत्नी ने याचिका दायर की थी।
पत्नी ने जिला जज व हाईकोर्ट में दायर की थी याचिका
राजस्थान हाईकोर्ट ने यह फैसला अलवर जेल में नाबालिग से गैंगरेप के आरोप में बंद राहुल की पत्नी ब्रजेश देवी की मौलिक एवं संविधान अधिकार का हवाला देते याचिका पर दिया है। राजस्थान में यह पहला मामला है, जब गैंगरेप के आरोपी को पैरोल मिली है। पैरोल रूल्स में भी इसका नियम नहीं है।
पत्नी ने मांगा था 30 दिन का पैरोल
इस मामले मे राहुल की पत्नी ने पहले गत 13 जुलाई को जिला जज की अदालत में आपात पैरोल देने की याचिका लगाई थी। इसके बाद 20 जुलाई को हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 30 दिन की पैरोल की मांग की लेकिन हाईकोर्ट ने इसके लिए सशर्त 15 दिन का पैरोल दिया है। जेल प्रशासन को इसमें अपनी शर्तें शामिल करने का भी अधिकार होगा।
याचिका में यह कहा गया था
राहुल की पत्नी द्वारा लगाई याचिका में कहा गया है कि पत्नी को प्रेग्नेंसी या दंपति को वंश बढ़ाने के लिए रोकना संविधान के आर्टिकल 14 और 21 की भावना के खिलाफ होगा। उल्लेखनीय है कि राहुल दो साल से जेल में बंद है, जबकि उसकी शादी वर्ष 2018 में हुई थी।