आगरालीक्स….. एक तरफ बिजली संकट और दूसरी तरफ दिन में जल रही स्ट्रीट लाइट। एक्शन में आए नगर निकाय निदेशालय के सख्त आदेश, दिन में स्ट्रीट लाइट जलती मिली तो कार्रवाई की जाएगी, नगर आयुक्त और नगर पंचायत व नगर पालिका के अधिशासी अधिकारियों को आदेश दिए गए।

नगर निकाय निदेशालय के संयुक्त निदेशक गंगाराम गुप्ता के अनुसार, नगर आयुक्त को नगर निगम क्षेत्र में और अधिशासी अधिकारियों को नगर निकायों में सुबह शाम स्ट्रीट लाइट का स्विच आफ करने की व्यवस्था करनी होगी। इस कार्य के लिए अलग से कर्मचारियों की डयूटी लगाई जाएगी।
15 अप्रैल से व्यवस्था लागू
नगर निकायों के प्रभारी का कहना है कि 15 अप्रैल से व्यवस्था लागू कर दी गई है। दिन में स्ट्रीट लाइट नहीं जलनी चाहिए। इसके लिए औचक निरीक्षण किया जाएगा, सत्यापन भी कराया जाएगा। दिन में लाइट जलती मिली तो कार्रवाई की जाएगी।