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‘सीपीएमटी और नीट टू को लेकर अभ्यर्थियों में असमंजस बरकरार है,लेकिन यह निश्चित है कि मेडिकल एंट्रेस के लिए एग्जाम होगा, यह नीट टू और सीपीएमटी दोनों हो सकते हैं, इसलिए तैयारी करते रहें ’
डॉ ललितेश यादव, एकेडमिक हेड बलूनी क्लासेज
‘ सीपीएमटी और नीट टू होगा या नहीं, इस पर जल्द ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन अभ्यर्थियों को तैयारी रखनी चाहिए, अपने नोटस से तैयारी करते हैं, क्योंकि परीक्षा के लिए ज्यादा समय नहीं मिल सकेगा।’
विकास शर्मा, डायरेक्टर विकास शर्मा क्लासेज
राष्ट्रपति की मंजूरी
मंगलवार को मेडिकल एवं डेंटल कोर्स में प्रवेश के लिए राज्यों को नीट एनईईटी को एक साल के लिए छूट देने वाली केंद्र सरकार के अध्यादेश को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मंजूरी दे दी।
इसका उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश को आंशिक रूप से बदलना है, जिसमें कहा गया है कि सभी सरकारी कॉलेज, डीम्ड विश्वविद्यालय और निजी मेडिकल कॉलेज नीट के दायरे में आएंगे।
ये है सुप्रीम कोर्ट का फैसला
NEET- 2 के आधार पर ही होंगे दाखिले
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, NEET- 1 की परीक्षा दे चुके जो छात्र ये समझते हैं कि उन्हें अपनी परीक्षा क्षेत्रीय भाषा की बजाय अंग्रेजी में देने के लिए ज्यादा वक्त नहीं मिला और वे सही से तैयारी नहीं कर पाए हैं, तो ऐसे छात्र NEET- 2 की परीक्षा दे सकते हैं. ऐसे छात्रों को अपने आवेदन के वक्त पहले दी जा चुकी NEET- 1 परीक्षा की उम्मीदवारी को छोड़नी होगी. NEET- 2 की परीक्षा के आधार पर उनका चयन हो सकेगा और दाखिले लिए जाएंगे.
अलग से परीक्षा नहीं करा पाएंगे राज्य
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा है कि जो छात्र आवेदन करने के बावजूद किसी वजह से NEET-1 की परीक्षा देने से चूक गए, वो भी NEET- 2 की परीक्षा दे सकते हैं. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को अलग से क्षेत्रीय भाषाओं में मेडिकल दाखिला प्रवेश परीक्षाएं आयोजित कराने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है. राज्यों की ओर से दलील दी गई थी कि उन्हें अपनी परीक्षा लेने की अनुमति दी जाए. कोर्ट ने कहा कि जब केंद्र सरकार की ओर से परीक्षा ली जा रही है, तो अलग से परीक्षा कराने कोई मतलब नहीं है. कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया है कि एमबीबीएस या बीडीएस की पढ़ाई के लिए किसी निजी कॉलेज या एसोसिएशन या किसी निजी, डीम्ड विश्वविद्यालय को कोई परीक्षा लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
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