आगरालीक्स…आयकर रिटर्न वैरिफिकेशन की समय सीमा 120 दिन से घटाकर 30 दिन हुई. इन करदाताओं पर लागू होगी ये व्यवस्था
केंद्रीय प्रतयक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने आयकर रिर्टन वैरिफिकेशन की समय सीमा घटा दी है. पहले यह समय सीमा 120 दिन की थी लेकिन अब इसे 30 दिन कर दिया गया है. यह समय सीमा उन करदाताओं पर प्रभावी लागू होगी जो 31 जुलाई के बाद रिटर्न फाइल कर रहे हैं. 31 जुलाई से पहले रिटर्न दाखिल करने वाले करदाता अब भी 120 दिन में ही ई वेरिफिकेशन करा सकते हैं.
इस संबंध में आगरा की सीए प्रार्थना जालान ने बताया कि आईटीआर दाखिल करने के बाद करदाता को उसका सत्यापन इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक रूप से करना होता है. तय समय सीमा पर सत्यापन न होने पर आयकर विभाग उसे अवैध घोषित कर देता है. अभी तक यह समय सीमा 120 दिन की है लेकिन अब सीबीडीटी ने अधिसूचना जारी कर इसे 30 दिन कर दिया है. विभाग ने कहा है कि 31 जुलाई के बाद आईटीआर दाखिल करने वाले करदाता को आईटीआर सत्यापन फार्म जमा करने या उसके ई वेरिफिकेशन भी अब रिटर्न दाखिल करने के बाद 30 दिन में करना होगा. यह अधिसूचना 1 अगस्त से प्रभावी हो गई है.
