आगरालीक्स ….आगरा के नालंदा टाउन में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट की जगह सड़कों पर सीवर फैलने पर एडीए पर लगा दो करोड़ का जुर्माना, 62 कॉलोनियों में बुरे हालात।

आगरा के शमसाबाद रोड स्थित नालंदा टाउन में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, स्थानीय लोगों ने सड़क पर सीवर फैलने की शिकायत की थी। इस मामले में क्षेत्रीय निवासी देवांशु बोस ने एनजीटी में पर्यावरण क्षति को लेकर याचिका दायर की थी, सुनवाई के बाद एक दिसंबर 2021 को एनजीटी ने एडीए पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था, इसके बाद भी सीवर का निस्तारण सही तरह से कराने में एडीए सफल नहीं हुआ।
एडीए पर दो करोड़ का जुर्माना
18 जनवरी 2023 को एनजीटी के चेयरमैन आदर्श कुमार गोयल, जस्टिस सुधीर कुमार और विशेषज्ञ सदस्य सैंथिल वेल की पीठ में सुनवाई के बाद एडीए की कार्यशाला को घोर लापरवाही मानते हुए दो करोड़ रुपये का जुर्माना और वसूलने के आदेश दिए हैं।
बिल्डर पर है मुकदमा दर्ज, 62 कॉलोनियों में नहीं हैं कोई इंतजाम
नालंदा टाउन के बिल्डर राधेश्याम शर्मा पर एडीए ने मुकदमा दर्ज कराया था। जबकि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 2.13 करोड़ का जुर्माना लगा चुका है। शमसाबाद क्षेत्र की 62 कॉलोनियों में सीवेज के निस्तारण के लिए कोई इंतजाम नहीं हैं।
ये है कहना
एडीए के उपाध्यक्ष चर्चित गौड़ का कहना है जुर्माने के मामले में एनजीटी में अपील की जाएगी, जिन कॉलोनियों में सीवेज निस्तारण नहीं है उनकी जांच कराएंगे, बिल्डिरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।