आगरालीक्स… प्रदेश के 1518 होटल मैरिज पर 158 करोड़ का जुर्माना, आगरा के 381 होटलों व मैरिज होम पर जानें कितना जुर्माना लगा, क्या है कारण।

एनजीटी यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश पर भूगर्भ जल का अत्यधिक दोहन करने पर उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी यूपीपीसीबी ने होटल और मैरिज होम पर जुर्माना लगाया है। प्रदेश के 1518 होटल मैरिज पर 158 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है।
आगरा के 381 होटलों पर 40 करोड़ रुपये का जुर्माना
यूपीपीसीबी के क्षेत्रीय अधिकारी डॉ. विश्वनाथ शर्मा का कहना है कि आगरा के 296 होटलों और 85 मैरिज होम व बैंक्वेट हॉल सहित 381 पर अत्यधिक भूगर्भ जल दोहन करने पर जुर्माना लगाया गया है।
ये है पूरा मामला
गाजियाबाद निवासी पर्यावरण प्रेमी आरती ने गाजियाबाद में भूगर्भ जल का अत्यधिक दोहन करने पर 126 होटलों के खिलाफ याचिका दायर की थी, एनजीटी ने 25 फरवरी 2022 को केंद्रीय भूगर्भ जल आयोग, यूपीपीसीी और जिला प्रशासन की संयुक्त बनाने के निर्देश दिए, इसके साथ ही आगरा, कानपुर, मेरठ, लखनउ, गौतमबुदृध नगर, बरेली, वाराणसी, झांसी और गोरखपुर में बिना अनुमति के भूगर्भ जल दोहपर करने वालों पर कार्रवाई के लिए। इसके बाद प्रदेश के 10 जिलों के होटल और मैरिज होम पर जुर्माना लगाया गया है।