Wednesday , 15 January 2025
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Agra News: Instructions to provide desired information for fee reimbursement of students studying under RTE…#agranews

आगरालीक्स…आगरा के मान्यता प्राप्त, सीबीएसई और आईसीएसई स्कूलों में आरटीई के तहत पढ़ने वाले बच्चों की शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए स्कूलों को उपलब्ध करानी होगी वांछित सूचना

खण्ड शिक्षा अधिकारी विरेन्द्र शर्मा ने नगर क्षेत्र आगरा में संचालित समस्त मान्यता प्राप्त, सीबीएसई एवं आईसीएसई विद्यालयों के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को अवगत कराया है कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक, उ0प्र. लखनऊ एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आगरा द्वारा अवगत कराया गया है कि शैक्षिक सत्र 2023-24 में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1) (ग) के अन्तर्गत अध्ययनरत छात्रों के शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु वांछित बजट प्राविधान शासन द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है तथा बजट आवंटन शीघ्र ही किये जाने की सम्भावना है, जिसके सम्बन्ध में प्रारूप-1 एवं प्रारूप-02 पर त्रुटिरहित सूचना एवं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अपेक्षित सूचनाओं से सम्बन्धित प्रारूप 1 से 5 संलग्न कर वांछित सूचनायें तैयार कर कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 5 जनवरी 2024 हार्डकॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी में कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी नगर क्षेत्र में प्राप्त कराने के साथ-साथ nsa.agra1@gmail.com पर ई-मेल भी किया जाना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही www.rte25.upsdc.gov.in पर विद्यालय के साथ-साथ निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनिय 2009 के अन्तर्गत अध्ययनरत छात्र/छात्राओं का विवरण तथा फीस विवरण का पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें।

शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु प्रपत्र 01 एवं 02 एवं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अपेक्षित सूचनाओं से सम्बन्धित प्रारूप 1 से 5 व्हाटसअप ग्रुप पर प्रेषित कर दिया गया है। साथ ही सम्बन्धित विद्यालय खंड शिक्षा अधिकारी नगर क्षेत्र आगरा कार्यालय से सम्पर्क स्थापित करते हुए भी उक्त प्रपत्र 01 एवं 02 एवं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अपेक्षित सूचनाओं से सम्बन्धित प्रारूप 1 से 5 को प्राप्त कर सकते है। उन्होंने आगे यह भी अवगत कराया है कि ध्यान रहे यदि आपके द्वारा शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु प्रपत्र 01 एवं 2 पर सूचना एवं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अपेक्षित सूचनाओं से सम्बन्धित प्रारूप 1 से 5 पर सूचना हार्ड एवं साफ्ट कॉपी में खंड शिक्षा अधिकारी नगर क्षेत्र कार्यालय में प्राप्त कराने के साथ-साथ nsa.agra1@gmail.com पर ई-मेल नही की जाती है एवं आर0टी0ई0 की बेबसाईट www.rte25.upsdc.gov.in पर विद्यालय, छात्र/छात्रा एवं विद्यालय की फीस का पंजीकरण निर्धारित अवधि दिनांक 05.01.2024 तक पूर्ण न करने पर विद्यालय को शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि प्राप्त नहीं होती है तो उसके लिए सम्बन्धित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें। अतः उक्त में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा शिथिलता न बरती जाये।

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