आगरालीक्स…आगरा में धारा 144 लागू, सार्वजनिक स्थलों पर पांच या इससे अधिक व्यक्ति बिना पूर्वानुमति प्राप्त किए एकत्रित नहीं हो सकेंगे। आगरा में धारा 144 लगा दी गई है।
आगरा पुलिस के अपर पुलिस आयुक्त केशव कुमार चौधरी द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार वाराणसी द्वारा ज्ञानवापी प्रकरण में दिए गए फैसले के संबंध में हिंदू पक्ष द्वारा पूजा अर्चना किए जाने व 14 फरवरी वैलेंटाइन डे और 14 फरवरी को बसंत पंचमी के अलावा 8 मार्च को महाशिवरात्रि और 11 मार्च को रमजान माह की शुरुआत और 24 और 25 को होली का त्योहार इसके अलावा 29 मार्च को गुड फ्राइडे को सकुशल संपन्न कराने और इन अवसरों और त्योहार पर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने लिए आगरा कमिश्नरेट में धारा 144 लागू की गई है।
– पांच या इससे अधिक व्यक्ति बिना पूर्वानुमति प्राप्त किए किसी सार्वजनिक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे।
– कोई व्यक्ति किसी प्रकार का आग्नेयास्त्र, लाठी, बल्लम व कोई अन्य खतरनाक हथियार लेकर नहीं चलेगा।
-कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान पर ईंट-पत्थर, सोड़ा बोतल आदि एकत्रित नहीं करेगा।
-कोई भी व्यक्ति ऐसा पर्चा आदि प्रकाशित नहीं करेगा व वितरित करेगा जिसमें धार्मिक उन्माद अथवा सांप्रदायिक, जातिगत विवादों जैसी आपत्तिजनक बातों का प्रयोग किया गया हो।
-सोशल मीडिया पर कोई भड़काऊ मैसेज वायरल नहीं करेगा।
-बिना अनुमति लाउडस्पीकर नहीं लगाएगा। दस बजे के बाद कहीं डीजे नहीं बजेगा।