आगरालीक्स…आगरा मेें अब बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट के लिए आनलाइन कर सकेंगे आवेदन, नगर निगम ने आनलाइन पोर्टल किया लांच..जानें पूरी जानकारी
आगरा में अब लोगों को जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए नगर निगम के चक्कर नहीं लगाने होंगे. नगर निगम ने इन प्रमाण पत्र को लेकर आनलाइन पोर्टल www.annbdregistration.com लांच किया है. इस पोर्टल पर नागरिक कभी भी और कहीं से भी आवेदन कर सकते हैं. नागरिकों के लिए यह सुविधा आज शुक्रवार से शुरू कर दी गई है.इस संबंध में जानकारी देते हुए नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने बताया कि जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के दौरान आम नागरिकों को होने वाली असुविधा को देखते हुए नगर निगम प्रशासन ने ये आन लाइन वेब पोर्टल लांच किया है. उन्होंने बताया कि प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के बाद आवेदक को एक एप्लीकेशन नंबर भी मिलेगा जिससे वह इसकी आन लाइन प्रगति भी जान सकेगा. अगर आवेदन में किसी प्रकार की कोई कमी पाई जाएगी तो विभाग द्वारा उसे आन लाइन ही दुरूस्त कर दिया जाएगा. निगम द्वारा आवेदन स्वीकृत होने के बाद डेथ व बर्थ सर्टिफिकेट आन लाइन ही आवेदक को प्राप्त हो जाएगा.
पोर्टल के विषय में तकनीकी जानकारी देते हुए नगर निगम के आई. टी. ऑफिसर गौरव सिन्हा ने बताया कि प्रथम चरण में पोर्टल पर पंजीकरण कर मोबाइल ओटीपी से लॉगिन करें. उपयोगकर्ता द्वारा अपना मोबाइल नंबर दर्ज करने पर सिस्टम ओटीपी भेजेगा इसके बाद
उपयोगकर्ता को ओटीपी दर्ज करके लॉगिन करना होगा. दूसरे चरण में डेथ या बर्थ प्रमाण पत्र के लिए बच्चे या मृतक का विवरण, नाम, लिंग, जन्मतिथि, स्थान, ज़ोन आदि के अलावा माता-पिता का विवरण, नाम, आधार संख्या, पता दर्ज करना होगा.
दस्तावेज़ भी अपलोड करने होंगे
अस्पताल की पर्ची,आधार कार्ड,गवाहों के दस्तावेज़ (यदि आवश्यक हो). आवेदन जमा करने के बाद आवेदन आईडी प्राप्त होगी. किया गया आवेदन क्षेत्र के जोनल अधिकारी को ऑनलाइन अग्रेषित कर दिया जाएगा और अधिकारी आवेदन को लिपिक को सत्यापन के लिए भेजेंगे. इस प्रकिया के उपरांत संबंधित लिपिक द्वारा प्रेषित दस्तावेज का सत्यापन किया जाएगा. इस दौरान अगर कोई कमी पाई जाएगी तो आवेदक को ऑनलाइन ही सूचना दी जाएगी. सभी दस्तावेज पूर्ण और सही होने पर लिपिक द्वारा पोर्टल पर दस्तावेज स्वीकृति की स्थिति अपडेट कर दी जायेगी. स्वीकृति उपरांत सर्टिफिकेट ऑन लाइन ही जारी कर दिया जाएगा जिसे आवेदक अपलोड कर प्राप्त कर सकेंगे एवं संबंधित जोनल कार्यालय में जाकर भी प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है.
ऑनलाइन सेवा होने से नागरिकों को बिना किसी बिचौलिए के सीधे सुविधा प्राप्त हो सकेगी और इसको लेकर होने वाली शिकायतों में भी कमी आएगी. एजेंट (दलाल) के दुरुपयोग से भी लोगों को सुरक्षा मिलेगी.
रीयल टाइम डैशबोर्ड मॉनिटरिंग
आन लाइन पोर्टल लांच होने के बाद प्रत्येक ज़ोनल ऑफिस के आवेदनों की संख्या , समयबद्धता पर निगरानी रखी जा सकेगी और ऑनलाइन स्थिति ट्रैक की जा सकेगी.