आगरालीक्स…आगरा में ट्रेन के अंदर बेवजह चेन खींचने वाले पकड़े गए. 6400 रुपये का भी जुर्माना वसूला
रेल सुरक्षा बल (RPF) एवं वाणिज्य विभाग द्वारा अनावश्यक अलार्म चेन पुलिंग (ACP) की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण हेतु विशेष सघन अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत आगरा मंडल के विभिन्न रेल खंडों एवं ट्रेनों में सघन जांच की गई। इसी क्रम में 31 दिसंबर और एक जनवरी को लगभग रु. 6400 जुर्माना वसूला गया| जिसमे गाड़ी संख्या 12920 आगरा–भांडई खंड, 20404/20403 कीठम–रुनकता खंड, 22181/82 आगरा कैंट–निजामुद्दीन खंड, 20806 शोलाका–होडल खंड, 12279/80 आगरा कैंट–निजामुद्दीन खंड तथा 64626 जमुना ब्रिज स्टेशन पर एसीपी की विशेष जांच की गई।
गाड़ी संख्या 12416 के मथुरा जंक्शन पर S-5 कोच में यात्री संजय पाठक, गाड़ी संख्या 12486 के मथुरा जंक्शन पर यात्री कपिल खान, गाड़ी संख्या 16787 के धौलपुर स्टेशन पर S-5 कोच में यात्री विष्णु, गाड़ी संख्या 12652 में आगरा–भांडई के मध्य सामान्य कोच में यात्री सोनी, गाड़ी संख्या 18478 के कोसीकलां स्टेशन पर यात्री शुभम तथा गाड़ी संख्या 12410 के आगरा कैंट स्टेशन पर B-2 कोच में यात्री जावेद द्वारा अनावश्यक रूप से अलार्म चेन पुलिंग की गई। इन सभी के विरुद्ध रेल सुरक्षा बल द्वारा गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की गई।
अनावश्यक अलार्म चेन पुलिंग ट्रेनों के विलंब का एक प्रमुख कारण है। किसी भी ट्रेन का असामान्य रूप से रुकना न केवल उस ट्रेन की समयपालनता को प्रभावित करता है, बल्कि पीछे चल रही अन्य ट्रेनों पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है, जिससे यात्रियों का बहुमूल्य समय नष्ट होता है। यह भी देखा गया है कि कई मामलों में गैर-यात्री अपने परिजनों या परिचितों को विदा करने के उपरांत समय पर ट्रेन से नहीं उतर पाते और अलार्म चेन खींच देते हैं, जिससे सह-यात्रियों को अनावश्यक असुविधा होती है तथा रेल संचालन बाधित होता है।रेल प्रशासन यात्रियों से अपील करता है कि वे रेल नियमों का पालन करें और केवल वास्तविक आपात स्थिति में ही अलार्म चेन का प्रयोग करें, ताकि सुरक्षित, सुचारू एवं समयबद्ध रेल संचालन सुनिश्चित किया जा सके।