आगरालीक्स आगरा में 8.41 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटेंगे, आज निर्वाचक नामावलियों के आलेख्य का प्रकाशन किया जा रहा है। 3.24 लाख मतदाताओं को नोटिस दिया गया है। ( Agra News: Today Publication of draft of electoral board in Agra#Agra )
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण से सम्बन्धित भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए निर्देशों के अनुपालन में निर्वाचक नामावलियों के आलेख्य का प्रकाशन आज यानी मंगलवार छह जनवरी को किया जा रहा है। ऐसे मतदाता जिनका नाम किसी कारणवश आलेख्य प्रकाशन में शामिल नहीं हो सका है या किसी अन्य संशोधन हेतु अपने दावेआपत्तियां दे सकते हैं। ऐसे मतदाता जिनकी मैपिंग नहीं हो सकी है ऐसे 3.24 लाख मतदाताओं को नोटिस दिया जाएगा,दावे,आपत्तियों की सुनवाई व निस्तारण को एडिशनल एईआरओ को नियुक्त किया गया है।
प्रत्येक पदाभिहित स्थल, मतदान केन्द्र पर सभी मतदेय स्थलों के लिये पदाभिहित अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। प्रत्येक मतदेय स्थल पर नामावली के आलेख्य की प्रति जनसामान्य को दिखाने हेतु उपलब्ध करायी जाएगी। मतदेय स्थलों पर फार्म-6, 6ए, 7 और 8 उपलब्ध कराया जाएगा। तथा भरे हुए फार्म फार्म प्राप्त किए जाएंगे, फार्म प्राप्त करते समय पदाभिहित अधिकारी फार्म की जांच कर यह देख लेगें कि सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा दावे और आपत्तियों से सम्बन्धित फार्मों को विधिवत् भरकर निर्दिष्ट स्थान पर हस्ताक्षर आदि करते हुए जमा कर रहे हैं। यदि प्रथम दृष्टया कोई कमी प्रतीत होती है तो वह इस बारे में सम्बन्धित व्यक्ति को बताकर अभिलेख पूर्ण कराएंगे।मतदेय स्थलों पर दावे और आपत्तियों से सम्बन्धित फार्मों की प्राप्ति रसीद सम्बन्धित आवेदनकर्ता को अवश्य उपलब्ध कराया जाए।
इस तरह मतदाता सूची में शामिल हो सकेंगे नाम
प्रत्येक पदाभिहित स्थल (मतदान केन्द्र) पर प्राप्त होने वाले दावे और आपत्तियों से सम्बन्धित विभिन्न फार्मों यथा-6, 6ए, 7 और 8 की सूचियां तैयार कर इसे निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के नोटिस बोर्ड एवं संबंधित पोलिंग स्टेशनों के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए कि यदि किसी निर्वाचक का नाम वर्ष 2025 की निर्वाचक नामावली में था और उनके द्वारा गणना प्रपत्र वापस नहीं किए गए हैं, तो ऐसे निर्वाचकों से फार्म-6 के साथ घोषणा प्रपत्र अवश्य भरवाते हुए ऐसे निर्वाचकों के नाम नियमविहित प्रक्रियानुसार कार्यवाही करते हुए नामावली में शामिल किए जाने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए। दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि के दौरान यदि कोई मतदाता 01 जनवरी की अर्हता तिथि के अतिरिक्त 01 अप्रैल, 01 जुलाई व 01 अक्टूबर को अर्ह हो रहे हैं तो उन सभी अर्हक मतदाताओं से फार्म 6 प्राप्त किया जाए और यथासमय उनके नाम मतदाता सूची में शामिल किए जाने की कार्यवाही नियमविहित प्रक्रियानुसार की जाएगी।
बी०एल०ओ० से यदि कोई मतदाता अपने निवास परिवर्तन के संदर्भ में फार्म-6 भरने हेतु सम्बन्धित फार्म की मांग करता है तो उसे बी०एल०ओ० द्वारा अवगत कराया जाएगा कि इस हेतु फार्म-6 भरने की आवश्यकता नही है, अपितु यह सुविधा फार्म-8 में उपलब्ध है, जिसका प्रयोग करते हुए नये स्थल की मतदाता सूची में नाम शामिल करा सकते हैं।
नए मतदाताओं के लिए
18 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के संबंध में प्रकल्पित है कि उनका नाम पूर्व में कहीं शामिल होगा, अतः ऐसे मतदाताओं का नाम निवास परिवर्तन की दशा में शामिल किए जाने के संबंध में उन्हें फार्म-6 के स्थान पर फार्म-8 उपलब्ध कराया जाए।