आगरालीक्स…आगरा में नए वोटर बनने का मौका. 18 साल की आयु पूर्ण करने वाले युवा 6 मार्च तक बन सकेंगे मतदाता. 27 मार्च तक नोटिसों का होगा निस्तारण
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी ने सर्वसाधारण को सूचित करते हुए अवगत कराया है कि अर्हता तिथि 01-01-2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण का आलेख्य प्रकाशन दिनांक 06-01-2026 को सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदान केन्द्रों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालय एवं जिला निर्वाचन कार्यालय में किया जा चुका हैं।उन्होंने आगे यह भी अवगत कराया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पुनरीक्षण कार्यक्रम को संशोधित करते हुए अवगत कराया गया है कि दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि अब दिनांक 06-03-2026 तक एवं गणना प्रपत्र एवं दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण दिनांक 27-03-2026 तक निर्धारित की गयी हैं। ऐसे पात्र नागरिक जो अर्हता तिथि 01-01-2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करेंगे अथवा कर चुके हैं एवं जिनके नाम मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं हैं वह अपना नाम मतदाता सूची में सम्मिलित कराने हेतु अपने निकटतम मतदेय स्थल पर पहुँचकर फार्म-6 निःशुल्क प्राप्त कर रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नम्बर, आयु प्रमाण-पत्र, निवास का पता एवं परिवार के किसी सदस्य का ईपिक/मतदाता फोटो पहचान-पत्र (वैकल्पिक) की छायाप्रति संलग्न करना होगा। साथ ही जो मतदाता स्थाई रूप से अन्यत्र चले गए हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है, का फार्म-7 भरा जाएगा एवं जो मतदाता किसी प्रकार का संशोधन कराना चाहते हैं वह फार्म-8 भरकर साक्ष्य सहित सम्बन्धित मतदेय स्थल अथवा तहसील स्थित मतदाता पंजीकरण केन्द्र पर जमा कर सकते हैं।
उन्होंने आगे यह भी अवगत कराया है कि ऐसे पात्र नागरिक जो अर्हता तिथि 01-01-2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करेंगे अथवा कर चुके हैं वह अपना नाम मतदाता सूची में नाम सम्मिलित कराने हेतु आलेख्य प्रकाशन अवधि दिनांक 06-01-2026 से 06-03-2026 तक मतदेय स्थलों पर नियुक्त बूथ लेवल अधिकारियों को कार्य अवधि में प्रतिदिन प्रातः 10-00 बजे से मध्यान्हः 12-00 बजे के मध्य फार्म-6, 6ए, 7, 8, भरकर प्राप्त करा सकते हैं।