आगरालीक्स …Agra News: आगरा में पुलिस हिरासत में युवक की मौत के मामले में दरोगा को 10 साल और पड़ोसी को सात साल की सजा, दोनों भेजे गए जेल।
सिकंदरा के नरेंद्र एन्क्लेव में राजू गुप्ता अपनी मां रेनू गुप्ता के साथ किराए के मकान में रह रहे थे, उनके पड़ोस में अंशुल प्रताप का घर था। अंशुल प्रताप ने राजू गुप्ता पर घर से ज्वैलरी का बैक चोरी करने का आरोप लगाया था, राजू को घर में बंधक बनाकर पीटा था।
इस मामले में 21 नवंबर 2018 को पुलिस राजू गुप्ता को थाने ले गई थी। राजू गुप्ता की मां रेनू ने आरोप लगाए कि उनके सामने बेटे को बेरहमी से पीटा गया, हवालात में दूसरे दिन राजू की तबीयत बिगड़ गई। पुलिस अस्पताल लेकर पहुंची तब तक राजू की मौत हो चुकी थी। इस मामले में पुलिस ने चोरी का आरोप लगाने वाले अंशुल गुप्ता, पड़ोसी विवेक और अज्ञात पुलिस कर्मी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में विवेचना में अंशुल गुप्ता, दरोगा तत्कालीन उप निरीक्षक सिकंदरा मूल निवासी बुलंदशहर अनुज सिरोही और विवेक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या में चार्जशीट लगाई थी।
दरोगा और पड़ोसी अंशुल को भेजा गया जेल
इस मामले में सात साल तीन महीने 27 दिन बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। एडीजे 17 नितिन कुमार ठाकुर की कोर्ट ने दरोगा अनुज सिरोही को 10 साल और म्रतक के पड़ोसी अंशुल प्रताप को सात साल की कैद की सजा सुनाई है। दोनों पर 10 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया है।