आगरालीक्स…महंगाई के बीच नये नियम, एक ग्राहक को 200 लीटर से ज्यादा डीजल नहीं मिलेगा. फैक्ट्रियों, कारखानों के लिए डीजल करीब 40 रुपये महंगा..रिटेल पेट्रोल पंप पर गए तो बिना तेल लौटना पड़ेगा
आगरा सहित अब देश में पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ने के बाद अब नये नियमों के साथ पाबंदियां भी अपनाई जा रही हैं. सरकार ने अब कॉमर्शियल यूजर के लिए डीजल की खरीदारी पर नये नियम जारी किए हैं. इसके तहत अब एक ग्राहक को एक बार में 200 लीटर से ज्यादा डीजल नहीं मिलेगा. सरकार ने पाबंदी शुरुआती तौर पर 90 दिनों के लिए लागू की है, हालांकि इसे आगे और बढ़ाया जा सकता है.रिटेल आउटलेट पर नहीं मिलेगा ईंधन
इसके अलावा अब फैक्ट्रियों और कॉमर्शियल यूजर्स को रिटेल आउटलेट से ईंधन नहीं मिलेगा. केंद्र सरकार ने 11 जून 2026 से इसे लेकर आदेश जारी किया है. अब इन बड़े उपभोक्ताओं को केवल बल्क सेल प्वाइंट्स से ही ईंधन खरीदना होगा. सरकार का मानना है कि रिटेल पंपों पर अचानक बढ़ी असामान्य बिक्री को देखते हुए यह कदम उठाया गया है. यह पाबंदी फिलहाल 90 दिनों के लिए लागू की गइ्र है. सरकार का कहना है कि इस फैसले से आम उपभोक्ताओं के लिए ईंधन की किल्लत नहीं होगी.
दिल्ली में रिटेल पंपों पर डीजल की कीमत इस समय 95.20 रुपये प्रति लीटर है जबकि बल्क में डीजल खरीदने वाले उद्योगों को यही डीजल करीब 40 रुपये महंगा यानी 134.50 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है. इसी भारी अंतर के कारण बड़े खरीदार रिटेल पंपों की तरफ शिफ्ट हो रहे थे.