आगरालीक्स आगरा में 30 नवंबर तक धारा बीएनएस की धारा 163 आईपीसी की धारा 144 लागू, एक जगह पर पांच और उससे अधिक लोग बिना अनुमति नहीं एकत्रित हो सकेंगे।
आगरा में दीपोत्सव सहित त्योहारों को देखते हुए एक से 30 नवंबर तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है। अपर पुलिस आयुक्त एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट सचिंद्र पटेल ने सार्वजनिक कार्यक्रमों, जुलूस और जमावड़े पर प्रतिबंध के लिए निर्देश दिए हैं।
बिना अनुमति एक जगह एकत्रित नहीं हो सकेंगे पांच और उससे अधिक लोग
इसके तहत जिले में पांच और उससे अधिक लोग बिना अनुमति एकत्रित नहीं हो सकेंगे, बिना अनुमति प्रदर्शन, धरना और जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा। ईंट पत्थर सहित चोट पहुंचाने वाली वस्तुएं एकत्रित नहीं कर सकेंगे। अफवाह फैलाने, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने, बिना अनुमति लाउडस्पीकर चलाने के साथ ही ड्रोन के संचालन के लिए भी नियमों का पालन करना होगा।