आगरालीक्स ..आगरा में नालंदा बिल्डर्स एंड डेवलेपर्स लि. के डायरेक्टरों पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश कोर्ट ने दिए हैं। इन पर 25 लाख रुपये लेने के बाद भी टू बीएचके फ्लैट न देने और पैसे भी वापस न करने के आरोप लगे हैं।
प्रियंका एन्क्लेव दयालबाग निवासी देवकांत त्यागी ने वरिष्ठ अधिवक्ता संजय उपाध्याय के माध्यम से अदालत में दिए प्रार्थना पत्र में कहा है कि चार सितंबर 2014 को उसने एवं उसकी पत्नी ने टू बीएचके का मकान खरीदने के लिए नालंदा बिल्डर्स एंड डेवलेपर्स लि. के शांति मॉल चर्च रोड स्थित कार्यालय में संपर्क किया था। उस दौरान कार्यालय में डायरेक्टर मिले, उन्होंने टू बीएचके भवन के संबंध में जानकारी दी। दस सितंबर को उसने व उसकी पत्नी ने उक्त बिल्डर्स से कहा कि अभी एक लाख व आठ दिन बाद छह लाख रुपये जमा कर देंगे। इस पर सहमति देते हुए नालंदा क्राउन शास्त्रीपुरम में एक मकान ई/402 चतुर्थ तल पर उसके व उसकी पत्नी के नाम आवंटित कर दिया। आवंटन लेटर जारी कर दिया गया। उसने एक्सिस बैंक से लोन कराकर शेष धनराशि जमा कराई थी। आरोप है कि मकान का कब्जा न देने पर शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोर्ट ने कंपनी के संतोष कटारा, राधे श्याम शर्मा और शरद भदौरिया के खिलाफ धोखाधडी और धन हडपने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश किए हैं।