आगरालीक्स.. आगरा में आज से यातायात का नया कानून लागू, हेलमेट ना लगाने पर अब एक हजार रुपये जुर्माना, नाबालिग के गाडी चलाने पर 25 हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा।
आगरा सहित प्रदेश में एक सितंबर से केंद्रीय मोटर यान संशोधन अधिनियम 2019 लागू हो गया है। अब नाबालिक वाहन चलाते समय पकड़ा गया तो 25 हजार रूपये का जुर्माना और गाड़ी मालिक को 3 साल तक की सजा होगी. साथ ही उस वाहन का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा. पहले नाबालिग के वाहन चलाने पर कोई जुर्माना नहीं था. इसी तरह से इमरजेंसी वाहन को रास्ता ना देने पर भी अब तक कोई जुर्माना नहीं था लेकिन ऐसे वाहन को रास्ता ना देने पर 10 हजार रूपये का जुर्माना भरना होगा. बिना हेलमेट लगाए चलाने पर 500 रूपये की बजाय 1000 रूपये का जुर्माना वसूला जाएगा. साथ ही 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित हो जाएगा