आगरालीक्स.. आगरा में आज से यातायात का नया कानून लागू, हेलमेट ना लगाने पर अब एक हजार रुपये जुर्माना, नाबालिग के गाडी चलाने पर 25 हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा।
आगरा सहित प्रदेश में एक सितंबर से केंद्रीय मोटर यान संशोधन अधिनियम 2019 लागू हो गया है। अब नाबालिक वाहन चलाते समय पकड़ा गया तो 25 हजार रूपये का जुर्माना और गाड़ी मालिक को 3 साल तक की सजा होगी. साथ ही उस वाहन का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा. पहले नाबालिग के वाहन चलाने पर कोई जुर्माना नहीं था. इसी तरह से इमरजेंसी वाहन को रास्ता ना देने पर भी अब तक कोई जुर्माना नहीं था लेकिन ऐसे वाहन को रास्ता ना देने पर 10 हजार रूपये का जुर्माना भरना होगा. बिना हेलमेट लगाए चलाने पर 500 रूपये की बजाय 1000 रूपये का जुर्माना वसूला जाएगा. साथ ही 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित हो जाएगा
आगरा में अब वाहन का चालान कटने पर घर बैठे चालान शुल्क जमा करा सकते हैं, यह प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ई चालान होने पर आनलाइन चालान शुल्क जमा कराया जा सकता है।
आगरा में यातायात के नियमों को लेकर सख्ती की गई है, हेलमेट और सीट बेल्ट के बिना वाहन चलाने पर चालान किए जा रहे हैं। इसके तहत ई चालान भी शुरू किए गए हैं। यातायात पुलिस कर्मी फोटो चालान भी कर रहे हैं।
घर बैठे जमा कर सकते हैं चालान शुल्क
इससे बाहर से आने वाले उन वाहन चालकों को सुविधा होगी जिनका आगरा आने पर ई-चालान होता है।
हर रोज 600 चालान
आगरा में हेलमेट ना लगाने, सीट बेल्ट ना पहनने और यातायात के नियमों को तोडने पर ई चालान के साथ मौके पर ही जुर्माना वसूला जा रहा है, हर रोज 600 से अधिक ई चालान हो रहे हैं। जो वाहन चालक मौके पर ई चालान का जुर्माना नहीं दे रहे हैं, उन्हें ट्रैफिक कार्यालय में जाकर शमन शुल्क जमा करने का भी विकल्प दिया जा रहा है।