आगरालीक्स…आगरा के कोविड अस्पतालों में आक्सीजन की भारी कमी. डीएम ने लिया बड़ा निर्णय.
आक्सीजन की भारी कमी
आगरा में कोरोना के बढ़ते केसों से हालात चिंताजनक हो गए हैं. शहर के कोविड अस्पतालों में आक्सीजन की कमी होने लगी है. इसको लेकर प्रशासन ने भी चिंता जाहिर की है. कोविड अस्पतालों में पर्याप्त आक्सीजन न हो पाने पर डीएम प्रभु नारायण सिंह ने रविवार को एक बड़ा निर्णय लिया है. उन्होंने आगरा के औद्योगिक इकाइयों को आपूर्ति होने वाली आक्सीजन को भी अब सीधे कोविड अस्पतालों में पहुंचाने का आदेश दिया है.
पढ़ें डीएम का ये हैं आदेश
जनपद आगरा में विगत दिनों कोविड 19 के मरीजों की संख्या में असामान्य वृद्धि होने के कारण कोविड अस्पतालों में आक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पा रही है. इस स्थिति में जनपद आगरा में ऐसी समस्त औद्योगिक इकाई, जिसमें आक्सीजन गैस का उपयोग किया जा रहा है का उपयोग जीवन रक्षा हेतु मात्र हॉस्पीटलों के उपयोग में लाया जाना नितांत आवश्यक है.
अत: उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग 5 की अधिसूचना संख्या 548/ पांच—5/2020 दिनांक 14—03—2020 द्वारा महामारी अधिनियम 1897 (अधिनियम संख्या—3 सन् 1897) एवं गृह गोपन अनुभाग—3 के आदेश संख्या 600/2021—सीएक्स—3 दिनांक 26—03—2021 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनहित में जनपद आगरा में आक्सीजन प्रदायक द्वारा औद्योगिक इकाइयों को आक्सीजन गैस की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाया जाता है.साथ ही समस्त ऐसे प्रदायक, जो औद्योगिक इकाइयों में आक्सीजन की आपूर्ति करते हैं को मानकों के अनुरूप आगरा के समस्त अस्पतालों को तरल आक्सीजन गैस/सिलेंडर की आपूर्ति हेतु अनुमति प्रदान की जाती है. समस्त आक्सीजन प्रदायक यह सुनिश्चित करेंगे कि अग्रिम आदेशों तक तरल आक्सीजन/सिलेंडर की आपूर्ति औद्योगिक इकाइयों को बिना अनुमति न की जाए. उक्त से संंबंधित समस्त औपचारिकताएं पृथक से विभागीय सहयोग से पूर्ण करा ली जाएं. उक्त कार्य में ग्रामीण क्षेत्र की संबंधित इकाइयों को मुख्य अभियंता दविविनिलि तथा शहरी क्षेत्र की इाकइयों को महाप्रबंधक टोरंट पावर लिमिटेड आगरा द्वारा निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाएगी. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा.
डीएम आगरा