आगरालीक्स.. ..आगरा में तीन हजार वर्ग मीटर जमीन को संशोधित आवंटन पत्र के आधार पर किसी दूसरे व्यक्ति के नाम करने का मामला, अपर आवास आयुक्त ने दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों और इस मामले में शामिल लोगों पर मुकदमा दर्ज करने और विभागीय कार्यवाही करने के आदेश.
आगरा के सिकंदरा अवासीय विकास कॉलोनी के सेक्टर 9 में खसरा संख्या 1148 से 1153 की करीब 18670 वर्ग मीटर जमीन पर विवाद था। इसमें से 2018 में करीब 3000 वर्ग मीटर आवासीय भूमि आवास विकास परिषद ने धनपाल के नाम आवंटित कर दी। आवंटन पत्र जारी कराने के लिए धनपाल ने करीब 53 लाख रुपये आवास विकास परिषद में जमा करा दिए। धनपाल का आरोप है कि 2019 में भूमाफिया ने मिलीभगत से आवास विकास परिषद ने एक संशोधित आवंटन पत्र जारी किया। इसमें धनपाल के स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति का नाम दर्ज कर दिया। इस मामले की धनपाल ने सुबूतों के साथ शिकायत की। जांच के बाद एक पफरवरी 2021 को अपर आयुक्त एवं सचिव नीरज शुक्ला ने आदेश में कहा है कि 2019 में जारी किए गए संशोधित आवंटन पत्र को निरस्त किया जाए। आरोपी परिषद के अधिकारी, कर्मचारी और हितबदृध पक्ष के खिलापफ मुकदमा दर्ज कराया जाए। न्यायालय से कोई स्थगनादेश प्राप्त ना हो सके, इसके लिए समस्त संंबंधित न्यायलयों में कैबिएट याचिका दाखिल की जाए। इस मामले में आवास विकास के अधिकारियों ने थाना सिकंदरा में तहरीर दी है लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है।