Agra Corona Curfew Guideline : Religious places close, sweets shops open from 11th May #agranews
आगरालीक्स .(Agra News 10th May)..आगरा में 11 मई से मिठाई की दुकानें खुल जाएंगी, धार्मिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, डीएम के नए आदेश में दुकान खोलने का समय बदला।
आगरा में 17 मई सुबह सात बजे तक कर्फ्यू लगा हुआ है। डीएम प्रभु एन सिंह ने सोमवार रात को नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब आगरा में मिठाई की दुकानें भी 11 मई से खुल जाएंगी। दुकान खुलने का समय 12 से बढाकर दोपहर 1 बजे तक कर दिया गया है, सुबह सात बजे बाजारों में दुकानें खुल जाएंगी। मंदिर सहित धार्मिक प्रतिष्ठान और गतिविधियां पूरी तरह से बंद रहेंगी।
दोपहर एक बजे तक बाजारों में खुलेंगी दुकान
दूध, सब्जी, ब्रेड, फल, ब्रेकरी के सभी उत्पादों के आउटलेट, भोजन सामिग्री की दुकानें, अनाज—गल्ले की रिटेल दुकानें, मिठाई की दुकानें, आबकारी दुकानें, सब्जी मंडी, फल मंडी आदि दोपहर एक बजे तक सामाजिक दूरी के पालन एवं सेनिटाइजर एवं मास्क के प्रयोग की अनिवार्यता के साथ खोली जा सकती हैं.
ये रहेंगे बंद
आगरा में समस्त प्रकार की दुकान, शॉपिंग काम्पलैक्स, मॉल, व्यापारिक प्रतिष्ठान, धार्मिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे. इस दौरान किसी भी प्रकार की सार्वजनिक व धार्मिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी.
इन्हें प्रतिबंध से छूट
मेडिकल दुकानें, मेडिकल आपूर्ति, सर्जिकल दुकानें, मेडिकल टेस्ट व ब्लड टेस्ट जांच करने वाली लैब, ब्लड कलेक्शन सेंटर एवं उनके आफिस, निजी व सरकारी मेडिकल व प्राइवेट प्रैक्टिस वाले क्लीनिक, अस्पताल, एम्बुलेंस, हॉस्प्टिल को होने वाली सामिग्रियों की आपूर्ति, आपात चिकित्सा स्थिति वाले व्यक्ति् व अन्य मेडिकल सेवाएं इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी. मेडिकल सप्लाई की आवश्यकताओं के दृष्टिगत सभी कोरियर, ई कॉमर्स आफिस, गोदाम व उनके कर्मचारी व वाहन इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे.
पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, आक्सीजन गैस के वेंडर्स/सप्लाइयर्स, न्यूज पेपर, वेंडर इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे.
औद्योगिक गतिविधियां, हार्डवेयर की दुकान, सरकारी निर्माण कार्य इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे.
इस दौरान आवागमन के सरकारी व निजी साधनों, टैक्सी, आॅटो, ई—रिक्शा आदि पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा.
बीज व खाद की दुकान, कोटे की उचित दर की दुकान व गेहूं क्रय केंद्र इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे.
दूर संचार सेवाएं, डाक सेवा, प्रिंट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया तथा इंटरनेट सेवा से जुड़े व्यक्ति इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे.
इस दौरान यात्रीगण, मरीज कोविड टेस्ट कराने वाले व्यकित्यों तथा वैक्सीनेशन कराने वाले व्यक्तियों के आवागमन व इनके वाहनों/टैक्सी/आटो व ई रिक्शा पर प्रतिबंध नहीं होगा.
सरकारी कर्मचारीगण अपने कर्मचारी पहचान पत्र के साथ और सभी शहर से गुजरने वाले माल वाहक वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे. बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन व एयरपोर्ट के यात्रीगण अपने टिकट के साथ प्रतिबंध से मुक्त होंगे.
होम डिलीवरी करने वाली कंपनियों जैसे स्वीगी और जोमेटो के साथ—साथ ऐसे रेस्टोरेंट के किचन, जो विभिन्न सरकारी विभागों एवं कोविड तथा नॉन कोविड मरीजों और डॉक्टरों के खान पान की सप्लाई आनलाइन आर्डर लेने के पश्चात करते हैं, को आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी के लिए आने—जाने की छूट रहेगी.
रोडवेज की बसों में सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ ही सेनेटाइजर एवं मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा.