आगरालीक्स…आगरा में कंगना रानावत को मिली राहत. एमपी—एमएलए कोर्ट ने तलब कर बयान दर्ज कराने की याचिका की खारिज.
भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रानावत के खिलाफ दायर केस में मंगलवार को एमपी एमएलए अनुज कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई हुई. इस मामले में कोर्ट ने कंगना रानावत को तलब कर बयान दर्ज कराने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. वादी के अधिवक्ताओं ने 6 जून को अदालत में प्रार्थनापत्र पेश किया था. इसमें कहा था कि थाना न्यू आगरा पुलिस ने वादी और गवाओं के बयान दर्ज किए हैं लेकिन कंगना रानावत का बयान नहीं लिया है. कंगना की वकील अनसूया चौधरी का बयान दर्ज कर जांच रिपोर्ट पेश की गई जो अधूरी है. इस पर कोर्ट में याचिका दायर कर अदालत से कंगना को तलब कर बयान दर्ज कराने की याचना की गई थी. इसमें तर्क दिया गया था अधिवक्ता को पक्षकार की ओर से बयान देने का अधिकार नहीं होता है. कोर्ट ने माना कि धारा 225 बीएनएसएस के प्रावधानों में अथवा अध्याय 16 बीएनएसएस धारा 223 से 226 के अंतर्गत उल्लेखित विपक्षी को तलब कर अदालत में बयान दर्ज कराने का प्रावधान नहीं है. विपक्षी की तरफ से पक्ष रखने के लिए उनके अधिवक्ता हाजिर हो चुके हैं. इस मामले में अब 5 सितंबर को सुनवाई होगी. किसानों पर अपमानजनक टिप्पणी पर दर्ज है वादराजीव गांधी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने 11 सितंबर 2024 को सांसद कंगना रानावत के खिलाफ अदालत में वार दायर किया था जिसमें आरोप लगाया था कि सांसद ने 26 अगस्त 2024 को अपने बयान में किसानों पर अपमानजनक टिप्पणी की थी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर भी अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाया था.