आगरालीक्स…आगरा का 42 साल पुराना टीटीजेड केस सुप्रीम कोर्ट ने किया बंद. ताजमहल के काले और पीले पड़ने पर 1984 में दायर हुई थी याचिका…अब चार नये रूप से शुरू होगी पर्यावरण मुद्दे की लड़ाई…पढ़ें पूरी खबर
11 मार्च 2026 को भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री सूर्यकांत की अध्यक्षता में तथा न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने सन् 1984 की ऐतिहासिक रिट याचिका सं0 13381 वर्ष 1984 - को औपचारिक रूप से निपटाते हुए एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया। यह याचिका प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता एमसी मेहता ने दायर की थी। इस याचिका की शुरुआत ताज महल के सफेद संगमरमर के पीले और काले पड़ने की समस्या से हुई थी। आगरा क्षेत्र में फाउंड्री, रासायनिक उद्योग, ईंट भट्टे, वाहनों का धुआं और मथुरा रिफाइनरी से निकलने वाला प्रदूषण इसका मुख्य कारण था। मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि इस विश्व धरोहर स्मारक को प्रदूषण से बचाने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं।42 वर्षों की इस यात्रा में यह याचिका केवल ताज महल तक सीमित नहीं रही - इसने विरासत संरक्षण, औद्योगिक नियमन, शहरी प्रशासन और पर्यावरण संतुलन जैसे व्यापक संवैधानिक प्रश्नों को समेट लिया। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ‘प्रदूषणकर्ता भुगतान करे’ और ‘एहतियाती सिद्धांत’ जैसे महत्वपूर्ण पर्यावरण सिद्धांतों को मजबूत आधार दिया।
क्यों हुआ याचिका का समापन
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि इस एकल याचिका में अब 150 से अधिक लंबित आवेदन हैं, जिनमें विषयों की इतनी विविधता है कि एक ही मुकदमे के अंतर्गत इन्हें प्रभावी ढंग से संभालना कठिन हो गया था। न्यायिक निगरानी की स्पष्टता और प्रशासनिक सुगमता बनाए रखने के लिए यह कदम आवश्यक था। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि इस याचिका का औपचारिक समापन पर्यावरण संरक्षण से पीछे हटना नहीं है। बल्कि यह इन मुद्दों को और अधिक केंद्रित, प्रभावी और संस्थागत रूप से टिकाऊ ढांचे में आगे ले जाने का प्रयास है। न्यायालय ने एम.सी. मेहता की सार्वजनिक भावना और दृढ़ता की सराहना करते हुए अमिकस क्यूरिया श्रीमती लिज मैथ्यू (वरिष्ठ अधिवक्ता) के सुझावों को स्वीकार किया।
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि इस याचिका के स्थान पर ताज ट्रेपेजियम जोन (टीटीजेड) से संबंधित चार नई स्वतः संज्ञान रिट याचिकाएं पंजीकृत की जाएं, जो निम्नलिखित विषयों पर केंद्रित होंगीः-
(1) ताज ट्रेपेजियम जोन के लिए विजन दस्तावेज - टीटीजेड के समग्र विकास और संरक्षण की दीर्घकालिक योजना।
(2) ताज ट्रेपेजियम जोन में वृक्ष एवं हरित आवरण की सुरक्षा - टीटीजेड में पेड़ों और हरियाली के संरक्षण से जुड़े मुद्दे।
(3) ताज ट्रेपेजियम जोन में उद्योगों का विनियमन - टीटीजेड में कारखानों और औद्योगिक गतिविधियों के नियमन से जुड़े मसले।
(4) ताज ट्रेपेजियम जोन में जल निकायों और सीवेज का संरक्षण व प्रबंधन - नदियों, तालाबों और नालों के प्रदूषण से जुड़े मुद्दे।
लंबित आवेदनों के निपटान की प्रक्रिया
पुरानी याचिका में लंबित सभी आवेदनों (आई0ए0) के निपटान के लिए न्यायालय ने एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया निर्धारित की हैः-
15 मई 2026 तकः संबंधित अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड (एओआर) को रजिस्ट्री को सूचित करना होगा कि उनका आवेदन निष्फल हुआ है या नहीं। यदि 15 मई तक कोई सूचना नहीं मिली तो मान लिया जाएगा कि वह आवेदन निष्फल हो गया है।
यदि आवेदन निष्प्रभावी नहीं हुआः एओआर को एक नोट दाखिल करना होगा जिसमें - (क) किस नई स्वतः संज्ञान याचिका में यह आवेदन आता है, (ख) आवेदक का विवरण, (ग) मांगी गई राहत, और (घ) पहले के किसी आदेश से यह मुद्दा क्यों नहीं आच्छादित है - यह बताना होगा।
न्यायमित्र और एओआर में सहमतिः जिन आवेदनों पर दोनों सहमत हों कि वे निष्प्रभावी हो चुके हैं, उन्हें रजिस्ट्रार कोर्ट में विविध प्रार्थना-पत्र के रूप में अंतिम निपटान के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।
विवादित मामलेः जहां न्यायमित्र का मत है कि आवेदन निष्प्रभावी हो गया लेकिन एओआर का मत भिन्न है, ऐसे आवेदन ‘विवादित’ चिह्नित होंगे और रजिस्ट्रार कोर्ट इनकी जांच करेगा।
आगे विचार आवश्यकः जिन आवेदनों में अमिकस का मत है कि न्यायालय का और विचार आवश्यक है, वे संबंधित नई स्वतः संज्ञान याचिका में स्थानांतरित हो जाएंगे।
पुरानी याचिका से टैग किए गए अपीलें और याचिकाएं भी इसी प्रक्रिया का पालन करेंगी और उन्हें उचित स्वतः संज्ञान याचिका में आवेदन के रूप में पंजीकृत किया जाएगा। सभी टैग की गई अवमानना याचिकाएं भारत के मुख्य न्यायाधीश से प्रशासनिक दिशा-निर्देश लेने के बाद अलग से सूचीबद्ध होंगी।
पेड़ काटने/स्थानांतरित करने संबंधी विशेष दिशा-निर्देश
आई0ए0 में पेड़ काटने या स्थानांतरित करने की अनुमति मांगने वाली याचिकाओं के लिए न्यायालय ने निम्नलिखित व्यवस्था की गयीः- 30 अप्रैल 2026 तकः न्यायमित्र एक प्रारूप चार्ट तैयार करेंगी जिसमें परियोजना का विवरण, काटे/स्थानांतरित किए जाने वाले पेड़ों की संख्या और प्रजाति, तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण का विवरण शामिल होगा। इस प्रारूप चार्ट को भरकर याचिका के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। रजिस्ट्री तभी याचिका सूचीबद्ध करेगी जब यह चार्ट संलग्न हो और सेन्ट्रल एम्पावर्ड कमेटी (सीईसी) तथा न्यायमित्र को अग्रिम प्रति दी जा चुकी हो।
पूर्व आदेशों की बाध्यकारी प्रकृति बनी रहेगी
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस याचिका के समापन से पूर्व में पारित सभी आदेश और निर्देश निष्प्रभावी नहीं होंगे। वे सभी बाध्यकारी बने रहेंगे और भविष्य की कार्यवाही में उनमें संशोधन या स्पष्टीकरण किया जा सकेगा। यदि किसी पक्ष को न्यायालय की अनुमति चाहिए तो वह नई रिट याचिका दाखिल कर सकता है।
आगे की राह - क्या होगा अब?
इस आदेश के बाद ताज ट्रेपेजियम जोन की पर्यावरण निगरानी एक नए और अधिक व्यवस्थित ढांचे में प्रवेश करेगी। चार अलग-अलग स्वतः संज्ञान याचिकाओं के माध्यम से न्यायालय टीटीजेड के विभिन्न पहलुओं - विजन दस्तावेज, हरियाली, उद्योग और जल प्रबंधन - पर अलग-अलग ध्यान दे सकेगा। इससे पर्यावरण न्यायशास्त्र और अधिक प्रभावी एवं केंद्रित होगा। रजिस्ट्री इन नई याचिकाओं को मुख्य न्यायाधीश से दिशा-निर्देश लेने के बाद सूचीबद्ध करेगी। एओआर को 15 मई 2026 की समयसीमा का ध्यान रखना होगा। इस प्रकार 42 वर्षों की एक महान पर्यावरणीय कानूनी विरासत एक नए और सुदृढ़ रूप में जारी रहेगी।
कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे जो अभी भी ध्यान के योग्य हैं
सुप्रीम कोर्ट के 11 मार्च 2026 के आदेश में ताज ट्रेपेजियम जोन से जुड़े कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर लंबे समय से विचार हो रहा है और जिन्हें नई स्वतः संज्ञान याचिकाओं के उचित ढांचे में अवश्य उठाया जाना चाहिए। इनमें से दो प्रमुख विषय निम्नलिखित हैंः-
आगरा में भारी वाहनों का यातायात - एक अनसुलझा संकट
आगरा शहर और ताज ट्रेपेजियम जोन में गैर आगरा गंतव्य वाणिज्यिक वाहनों का शहर के भीतर से गुजरना एक गंभीर पर्यावरण और यातायात समस्या है। सुप्रीम कोर्ट ने 30 दिसंबर 1996 और 7 जून 2006 को पहले ही आदेश पारित किए थे, जिनमें ऐसे भारी वाहनों को - जिनका गंतव्य आगरा नहीं है - शहर से बाहर से गुजारने (डायवर्ट करने) का निर्देश दिया गया था। आई0ए0 सं0 107646 वर्ष 2020 को दिनांक 17 अक्टूबर 2020 एवं आई0ए0 सं0 4118 वर्ष 2020 को दिनांक 8 जनवरी 2020 को आगरा डवलपमेन्ट फाउन्डेशन (एडीएफ) द्वारा दाखिल की गयी थीं। जिसका सीधा सम्बन्ध वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और सड़क की क्षति से है। यह मुद्दा न केवल ताज महल बल्कि आगरा के समस्त निवासियों के स्वास्थ्य और पर्यावरण को प्रभावित करता है। इस मुद्दे को ताज ट्रेपेजियम जोन में विजन डाॅक्यूमेन्ट विषय की नई स्वतः संज्ञान याचिका के अंतर्गत स्वीकार किया जाना चाहिए।
यमुना प्रदूषण और नालों का मुद्दा
एडीएफ द्वारा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यमुना नदी की सफाई और उसमें गिरने वाले प्रदूषित नालों को बंद करने के लिए कई आवेदन दाखिल किए हैं। इन आवेदनों पर माननीय सुप्रीम कोर्ट पहले से विचार कर चुका है और दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। इस आवेदन के सम्बन्ध में यमुना नदी में गिरने वाले प्रदूषित नालों को टैप करने के सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कई आदेश पहले ही पारित किए जा चुके हैं और नालों को टैप करने के संबंध में विशेष निर्देश दिए गए हैं। यमुना नदी ताज महल के ठीक पीछे बहती है और इसका प्रदूषण ताज के परिवेश, भूमिगत जल स्तर और स्मारक की नींव - सभी को प्रभावित करता है। इन आवेदनों का विषय-वस्तु स्पष्ट रूप से नई स्वतः संज्ञान याचिका - ताज ट्रेपेजियम जोन में जल निकायों और सीवेज का संरक्षण व प्रबंधन - के अंतर्गत आता है। इस आवेदन पत्र को नई याचिका में स्थानांतरित कर आगे की कार्यवाही की जानी चाहिए। यह अपेक्षा की जाती है कि एओआर इन आवेदनों के संबंध में 15 मई 2026 की समयसीमा के भीतर रजिस्ट्री को आवश्यक नोट दाखिल करेंगे ताकि ये महत्वपूर्ण पर्यावरण मुद्दे नई उचित याचिका के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष बने रहें।
आम नागरिक के लिए क्या बदलेगा
अधिवक्ता व सामाजिक कार्यकर्ता के0सी0 जैन ने इस आदेश के सम्बन्ध में कहा कि सुप्रीम कोर्ट टीटीजेड के पर्यावरण की निगरानी से पीछे नहीं हट रहा - बल्कि यह निगरानी अब और मजबूत, केंद्रित और व्यवस्थित होगी। आगरा और आसपास के क्षेत्रों के नागरिकों के लिए इसका अर्थ यह है कि - ताज महल की सुरक्षा, यमुना की सफाई, हरियाली का संरक्षण और उद्योगों का पर्यावरण-अनुकूल नियमन - इन सभी विषयों पर न्यायिक निगरानी अलग-अलग और विशेष रूप से जारी रहेगी। यह 42 वर्षों की कानूनी विरासत का नया अध्याय है - जो पुराने प्रयासों की नींव पर, लेकिन एक नए और बेहतर ढांचे में आगे बढ़ेगा। उद्योगों की अनुमन्यता को लेकर नई रिट याचिका में सुप्रीम कोर्ट अवश्य ही सकारात्मक रूप से विचार करेगा। प्रदेश सरकार को उद्योगों पर लगी रोक को हटाने और गैर वायु प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना और विस्तार के लिये सशक्त पैरवी करनी होगी। टीटीजेड में हरियाली बढ़े और एग्रोफोरेस्ट्री प्रोत्साहित हो इसके लिये भी नये सिरे से सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की जानी चाहिए जो हरियाली सम्बन्धित नयी रिट याचिका का हिस्सा बनना चाहिए।