आगरालीक्स आगरा में लॉक डाउन 4.0 में रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकान के साथ ही बाजार खोलने को लेकर डीएम ने विभिन्न व्यापारी संगठनों के पदाधिकारियों संग बैठक की, आगरा में बाजार खोलने से कोरोनो पर नियंत्रण मुश्किल होगा, ऐसे में कुछ दिन इंतजार किया जा सकता है, मई के अंतिम सप्ताह तक कोरोना के केस नियंत्रित होते हैं तो बाजार खुल सकते हैं। अभी देहात में ही बाजार खोले जा रहे हैं।
मंगलवार के बाद बुधवार को भी डीएम प्रभु एन सिंह ने शहर के व्यापारी संगठनों के पदाधिकारियों के साथ बार्ता की, एसएसपी बबलू कुमार भी शामिल रहे। बैठक में हर मुददे पर चर्चा की गई, किस बाजार को कितनी देर और क्यों खोला जाए, बाजार खोलने से क्या होगा, कोरोना के केस 823 तक पहुंच गए हैं, बाजार खोलने के बाद केस बढे तो क्या होगा। क्या बाजार खोलने पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का इस्तेमाल करेंगे, कॉलोनियों में प्रोविजनल स्टोर खोलने पर लोग दुकानों के बाहर खडे तो नहीं होंगे।
डीएम प्रभु एन सिंह ने सोमवार देर रात आगरा में लॉक डाउन 4 की गाइड लाइन जारी कर दी हैं। इसके तहत 31 मई तक आगरा के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
1 आगरा के कंटेनमेंट जोन को छोडकर समस्त क्षेत्रों में रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकान से होम डिलीवरी की जा सकेगी।
2 बाजार और फड को खोलने के लिए अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।
3 कंटेनमेंट जोन के बाहर औद्योगिक गतिविधियां शुरू की जा सकेंगी लेकिन मास्क, ग्लब्स, पफेस कबर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा
4 रात सात बजे से सुबह सात बजे तक किसी भी व्यक्ति और वाहन का आवागमन आवश्यक गतिविधियों को छोडकर निषेध होगा
5 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, बच्चे और गर्भवती महिलाएं, एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकता को छोडकर बाहर निकलना प्रतिबंधित होगा
6 शादी के लिए बारात घर खोले जा सकेंगे पूर्व अनुमति के साथ अधिकतम 20 व्यक्ति शादी में होंगे शामिल
7 सब्जी मंडी की व्यवस्था पूर्व की तरह ही रहेगी
8 चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अतिरिक्त दो व्यक्तिओं को ही बैठने की अनुमति होगी, टू व्हीलर पर एक ही व्यक्ति चल सकेगा, पीछे महिला बैठी है तो उसे भी अनुमति होगी, थ्री व्हीलर में ड्राइवर के अतिरिक्त दो व्यक्ति बैठ सकेंगे।
9 कंटेनमेंट जोन के बाहर प्रिंटिंग प्रेस और ड्राई क्लीनर दुकानों को खोले जाने की अनुमति मिली
10 सार्वजनिक स्थान पर कोई भी व्यक्ति बिना फेस मास्क के नहीं मिल सकेगे
11 सामाजिक, सांस्क्रतिक और धार्मिक सामूहिक गतिविधि नहीं की जा सकेंगी, धार्मिक स्थल पूजा स्थल बंद रहेंगे, धार्मिक जुलूस निषेध रहेंगे।