आगरालीक्स ….आगरा में ताजमहल के 500 मीटर दायरे में 889 होटल, एंपोरियम सहित दुकानें चिन्हित, इन्हेंं बंद कराया जाएगा।
17 अक्टूबर तक व्यावसायिक गतिविधियों को बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने 26 अगस्त को आदेश जारी किए थे कि ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में संचालित व्यावसायिक गतिविधियों को बंद कराया जाए। इसके बाद एडीए ने सर्वे शुरू किया, साथ ही 500 मीटर के दायरे में संचालित, होटल, एंपोरियम और दुकानों पर नोटिस चस्पा कर दिए, इसमें कहा गया कि 17 अक्टूबर तक प्रतिष्ठान बंद कर दें, ऐसा न करने पर बल पूर्वक प्रतिष्ठानों को बंद कराया जाएगा।
सर्वे में 2022 आवास और 889 व्यावसायिक
एडीए ने 12 जोन में बांटकर सर्वे कराया, इसमें 2022 आवास मिले हैं और 889 व्यावसायिक गतिविधियां 500 मीटर के दायरे में संचालित होती मिली हैं। इन्हें नोटिस दिए गए, जिन्होंने नोटिस नहीं लिए हैं उनकी दुकानों पर नोटिस चस्पा किए गए हैं।