आगरालीक्स…आगरा में व्यापारी की हत्या के मामले में दोनों आरोपी बरी. कोर्ट को नहीं मिले आरोपियों के खिलाफ पुख्ता साक्ष्य…
आगरा के थाना न्यू आगरा अंतर्गत 7 साल पहले डेयरी व्यवसायी की हत्या के मामले में कोर्ट ने दोनों आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. डेयरी व्यापारी की मऊ रोड स्थित कालिंदीपुरम में हतया की गई थी जिसमें दो आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में कार्रवाई चल रही थी.
ये है पूरा मामला
घटना 18 मार्च 2015 की है. दर्ज मुकदमे के अनुसार थाना न्यू आगरा अंतर्गत डेयरी व्यापारी फतेह सिंह रोज की तरह अपनी खंदारी चौराहा पर स्थित दुकान को बंद कर पैदल मऊ रोड कालिंदी पुरम पैदल जा रहे थे कि तभी लाल रंग की गाड़ी से आदित्य ठाकुर, दुर्गेश एवं अन्य लोग उतरे ओर उन्होंने लोहे की सरिया एवं लोहे की पाइप से फतेह सिंह पर हमला कर उसकी मौके पर ही हत्या कर दी थी. मृतक के भाई लक्ष्मण सिंह पुत्र राजेंद्र सिंह निवासी बल्देव, मथुरा ने थाना न्यू आगरा में मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस ने जांच के बाद आदित्य ठाकुर उर्फ एडी और दुर्गेश सिंह के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश किए. दोनों के खिलाफ 16 मार्च 2016 को कोर्ट में आरोप तय किए गए.

कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराने वाले पक्षों की गवाही में विरोधाभास हुआ. इस पर अपर जिला जज प्रथम ने बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने के बाद दोनों आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी करने के आदेश दे दिए.