आगरालीक्स …ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में शोरूम, एंपोरियम, होटलों को बंद करने के नोटिस चस्पा। नए सामान खरीदने पर रोक, सामान लेकर जाने वाले वाहन रोके। 17 अक्टूबर तक का दिया गया समय, प्रतिष्ठान बंद न करने पर बल का किया जाएगा प्रयोग।
ये नोटिस किए गए चस्पा

सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर को एडीए को आदेश दिए थे कि ताजमहल की दीवार के 500 मीटर की परिधि में संचालित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को हटाया जाए। इसके बाद एडीए ने सर्वे शुरू करा दिया। शनिवार को 500 मीटर की परिधि में संचालित व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर नोटिस चस्पा कर दिए गए। एडीए के प्रवर्तन विभाग द्वारा जारी किए गए नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि 17 अक्टूबर तक प्रतिष्ठान बंद कर दें, इसके बाद बल पूर्वक बंद कराया जाएगा।
नया सामान न खरीदें, सामान ले जाने वाले वाहन रोके
इसके साथ ही 500 मीटर की परिधि के व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के लिए नया सामान न खरीदने के लिए आगाह किया है। सामान लेकर जा रहे वाहनों को बैरियर पर ही रोक दिया गया। इसे लेकर सख्ती की जा रही है।