आगरालीक्स…आगरा में कॉलोनी के अंदर छत पर लग रहे मोबाइल टावर एडीए ने किया सील. अनाधिकृत रूप से बन रही कॉलोनी में निर्माण कार्य भी किए ध्वस्त..
आगरा विकास प्राधिकरण की ओर से शुक्रवार को कई सारे अवैध निर्माणों को सील किए गए हैं और एक अवैध रूप से विकसित हो रही पर बुलडोजर भी चलाया गया .
यहां हुई कार्रवाई
ओमवीर द्वारा म0नं0-49, तक्षशिला कॉलोनी, दयालबाग, आगरा पर मोबाईल टावर एवं डॉ० ज्ञान प्रकाश सिंह द्वरा शिवाकुंज कॉलोनी, बाईपुर रोड, आगरा पर किये जा रहे अनाधिकृत निर्माण को प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम द्वारा सचल दस्ता के सहयोग से उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम – 1973 की धारा – 28क (1) के अन्तर्गत सीलबन्द कर दिया गया.
पंकज गोयल, रेणुका धाम, शनिदेव मंदिर रोड़, रूनकता, आगरा पर लगभग 5000 वर्गगज में प्लॉटिंग कर विकसित की जा रही अनाधिकृत कॉलोनी को अधिनियम – 1973 की धारा – 27 के अन्तर्गत ध्वस्त कर दिया गया। उक्त कार्यवाही प्रभारी प्रवर्तन के निर्देशन में सहायक अभियन्ता के नेतृत्व में प्रवर्तन टीम व सचल दस्ता के सहयोग से क्रियान्वित की गयी।