आगरालीक्स…आगरा में शादी—बारात से लग रहे जाम…सड़कों पर खड़ी हो रही गाड़ियां. अब पुलिस ने मैरिज होम, रिसॉर्ट, होटल के लिए जारी किए ये सख्त आदेश
आगरा में इस समय शादियों का सीजन चल रहा है. सड़कों पर जाम भी लग रहा है. मैरिज होम्स, रिसॉर्ट, होटल्स के बाहर सड़कों पर वाहन खड़े हो रहे हैं जिसके कारण सड़कें पूरी घिर जाती हैं और लोगों को निकलने में परेशानी होती है व जाम की स्थिति भी पैदा हो जाती है. ऐसे में आगरा पुलिस की ओर से इसको लेकर सख्त आदेश जारी किए गए हैं.- यदि कोई व्यक्ति अपने घर से 2-3 या उससे अधिक दिवस में लिये बाहर जाए तो इसकी सूचना अपने नजदीकी / संबंधित चौकी / थाना पर अवश्य दें।
- होटल / रिसोर्ट/ गेस्ट हाउस / मैरिज होम / धर्मशाला / मैरिज स्थल के मालिक / मैनेजर परिसर में ही वाहनो की पार्किंग स्थल बनायेगें।
- परिस्थिति में वाहनो को रोड होटल / रिसोर्ट/गेस्ट हाउस / मैरिज पर नही खडा होने देगें।
- किसी भी होम / धर्मशाला / मैरिज स्थल में हर्ष फायरिंग के दृष्टिगत किसी प्रकार से अग्नेनास्त्र को परिसर के अन्दर ले जाने की अनुमति नही देगें, न ही हर्ष फायरिंग नही होने देगें ।
- शादी समारोह में सम्मलित होने वाले वाहनो को होटल / रिसोर्ट/गेस्ट हाउस / मैरिज होम / धर्मशाला / मैरिज स्थल की वाहनो को पार्किंग में ही खडा करायेगें, कोई भी वाहन रोड पर नही खडा होने देगें।
- शादी समारोह से संबंधित कोई भी कार्यक्रम ( घुडचढी / बारात स्वागत ) रोड पर नही होगा। तथा पूर्व से निर्धारित गाइड लाइन के अनुसार ही कार्यक्रम निर्धारित समयावधि में ही कराये जाय।
- शादी समारोह के अन्य कार्यक्रम ( द्वारचार / जयमाला / अन्य) होटल / रिसोर्ट/गेस्ट हाउस / मैरिज होम / धर्मशाला / मैरिज स्थल के परिसर के अन्दर ही कराये जाय।
- चोरी की घटनाए घटित न हो इस हेतु होटल / रिसोर्ट/गेस्ट हाउस / मैरिज होम/धर्मशाला/मैरिज स्थल के मलिक/मैनेजर परिसर में सीसीटीवी कैमरों को व्यवस्थापित कराते हुए उसका मानचित्र संबंधित थानाप्रभारी को 02 दिवस में उपलब्ध करा देगें।
- जिन होटल/रिसोर्ट/गेस्ट हाउस / मैरिज होम / धर्मशाला / मैरिज स्थल में प्राइवेट मार्शल आर्ट/सिक्योरटी गार्ड ड्यूटीरत है, उनकी ड्यूटी कार्यक्रम समाप्ति तक परिसर के मुख्य द्वार पर ही लगायेगें, जो किसी प्रकार से यातायांत व्यवस्था प्रभावित नही होने देगें।
- ऐतहासिक स्थल / भीड-भाड / रियासी इलाको के आसपास किसी प्रकार से अधिक ध्वनि/आवाज वाले आतिशबाजी व अधिक ज्वलनशील विस्फोटक प्रयोग न किया जाय।
- प्रतिबन्धित क्षेत्रो में बिना किसी उच्चाधिकारी की अनुमति के कोई भी ड्रोन कैमरा न उडाया जाय।
- होटल/रिसोर्ट/गेस्ट हाउस / मैरिज होम/धर्मशाला / मैरिज स्थल के परिसर के अन्दर डीजे निर्धारित गाइड के अनुसार निर्धारित समय / ध्वनि में ही बजाया जाय।
- होटल/रिसोर्ट/गेस्ट हाउस / मैरिज होम / धर्मशाला / मैरिज स्थल के परिसर में यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति नजर आता है, तो उसकी सूचना तत्काल स्थानीय पुलिस चौकी/थाना / यू०पी०- 112 पर देगें।
- यदि उक्त शर्तो का कोई भी उलंघन करते हुए पाया जाता है, तो संबंधित के विरूद्ध विधि अनुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी।