आगरालीक्स …Agra News: आगरा में देर रात तक युवाओं को नशा कराने पर होटल, रेस्टोरेन्ट्स, नाईट क्लब बार,डिस्कोथेक,पब,फार्म हाउस के मैनेजर व संचालक पाबंद, निषेधाज्ञा जारी।
आगरा में होटल, रेस्टोरेन्ट्स, गेस्ट हाउसेज, नाईट क्लब बार, मॉल, डिस्कोथेक,पब,लॉजिग हाउस,बोर्डिंग,इंटिंग हाउस व फार्म हाउस आदि में होने वाली पार्टियां शहर के युवाओं का स्टेटस सिंबल बनती जा रही है, जिससे शहर में पढ़ाई करने आये अधिकतर छात्र-छात्राओं में भी आकर्षण बढ़ रहा है। इन संस्थाओं के कुछ ग्राहकों द्वारा नशे की हालत में विभिन्न आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने की घटनाएं भी सामने आ रही है। कमिश्नरेट आगरा में देर रात्रि तक अवैध रूप से युवाओं द्वारा पार्टियों की जाती है तथा तेज ध्वनि में डीजे बैण्ड आदि को देर रात तक बजाया जाता है, जिसके कारण अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण होता है और आस-पास निवासरत नागरिकों के लिए परेशानियां व अव्यवस्था की स्थिति बनी रहती है। अपर पुलिस आयुक्त राम बदन सिंह द्वारा कमिश्नरेट आगरा द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कमिश्नरेट आगरा के अधिकार क्षेत्र में संचालित उपरोक्त होटल, रेस्टोरेन्ट्स, गेस्ट हाउसेज व फार्म हाउस आदि के संचालको के लिए निम्न आदेश प्रसारित किए गए हैं।
रात 12 बजे के बाद नहीं होगी कोई गतिविधि
कमिश्नरेट आगरा क्षेत्र के होटल, रेस्टोरेन्ट्स, गेस्ट हाउसेज, नाईट क्लब बार, मॉल, डिस्कोथेक,पब,लॉजिग हाउस,बोर्डिंग,इंटिंग हाउस व फार्म हाउस आदि के मैनेजरों,संचालको को पाबन्द किया गया है कि वे अपने होटल, रेस्टोरेन्ट्स ईटिंग हाउस व फार्म हाउस आदि में प्रतिबंधित नशीले पदार्थों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अपने परिसर में 10.00 बजे के उपरांत ध्यनि विस्तारक यंत्रो का उपयोग नहीं करेंगे व रात्रि में 12 बजे के बाद किसी प्रकार की गतिविधियों का संचालन नही किया जायेगा।
यह आदेश जनता की सुरक्षा एवं मानव जीवन व लोक-व्यवस्था की सुरक्षा हेतु प्रशान्ति विक्षुब्ध होने की स्थिति को निवारित करने के लिए उपयुक्त वर्णित आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के कारण लोकहित में तत्काल प्रभाव से जारी किया जाता है एवं उन व्यक्तियों के विरुद्ध यह आदेश निर्दिष्ट है, पर सूचना की तामील सम्यक रूप से कराने की गुंजाइश नहीं है। इसलिए यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जा रहा है।
20 अगस्त तक जारी किया गया आदेश
इस आदेश को पालन करने तथा अवहेलना नहीं करने के निर्देश दिए हैं साथ ही इस आदेश का व्यतिक्रम,अवहेलना करने वाले व्यक्ति या कम्पनी संस्था के संचालन प्रबन्धन के व्यक्तियों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 में उपवन्धित प्रावधानों के तहत दण्डनीय अभियोग चलाया जायेगा। 21.06.2025 से दिनांक 20.08.2025 तक या इससे पूर्व निरस्त किये जाने की अवधि तक प्रभावी रहेगा।