आगरालीक्स …Agra News: आगरा पुलिस की अच्छी पहल, सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वालों के खिलाफ कार्रवाई, आधी रात के बाद रूफटॉप, होटल, पब, फार्म हाउस में पार्टी पर रोक। कैसा है यह कदम। ( Agra News: Ban on Party after 12 in Night, Campaign against liquor consuming in Public Place#Agra )
आगरा में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। तीन दिन में 1159 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। कोई भी व्यक्ति 112 पर सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वाले की सूचना दे सकता है।
रात 12 बजे के बाद होटल, मॉल, पब की गतिविधियों पर रोक
कमिश्नरेट आगरा क्षेत्र के होटल, रेस्टोरेन्ट्स, गेस्ट हाउसेज, नाईट क्लब बार, मॉल। डिस्कोथेक,पब,लॉजिग हाउस,बोर्डिंग,इंटिंग हाउस व फार्म हाउस आदि के मैनेजरों, संचालको को पाबन्द किया गया है कि वे अपने होटल/रेस्टोरेन्ट्स ईटिंग हाउस व फार्म हाउस आदि में प्रतिबंधित नशीले पदार्थों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अपने परिसर में 10.00 बजे के उपरांत ध्यनि विस्तारक यंत्रो का उपयोग नहीं करेंगे व रात्रि में 12 बजे के बाद किसी प्रकार की गतिविधियों का संचालन नही किया जायेगा।
जनता की सुरक्षा एवं मानव जीवन व लोक-व्यवस्था की सुरक्षा हेतु प्रशान्ति विक्षुब्ध होने की स्थिति को निवारित करने के लिए उपयुक्त वर्णित आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के कारण लोकहित में तत्काल प्रभाव से जारी किया जाता है एवं उन व्यक्तियों के विरुद्ध यह आदेश निर्दिष्ट है, पर सूचना की तामील सम्यक रूप से कराने की गुंजाइश नहीं है। इसलिए यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जा रहा है।
इस आदेश को पालन करने तथा अवहेलना नहीं करने के निर्देश दिए हैं साथ ही इस आदेश का व्यतिक्रम/अवहेलना करने वाले व्यक्ति या कम्पनी संस्था के संचालन प्रबन्धन के व्यक्तियों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 में उपवन्धित प्रावधानों के तहत दण्डनीय अभियोग चलाया जायेगा। यह आदेश 20 अगस्त तक के लिए जारी किया गया है।