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Agra News: Case against four policemen and finance company manager for taking statement of deceased person and filing charge sheet…#agranews

आगरालीक्स…आगरा का अजब—गजब मामला, जिस व्यक्ति की मौत हो गई उसके पुलिस ने बयान भी दर्ज किए और चार्जशीट भी लगा दी..अब चार पुलिसकर्मी और फाइनेंस कंपनी मैनेजर पर मुकदमा…

आगरा में एक अजब—गजब मामला सामने आया है. पुलिस ने उस व्यक्ति के बयान दर्ज किए जिसकी दो साल पहले मौत हो चुकी थी. यही नहीं बयान दर्ज करने के बाद चार्जशीट भी लगा दी. कोर्ट के आदेश पर अब चार पुलिसकर्मियों और फाइनेंस कंपनी के मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.

जानिए क्या है मामला
थाना हरीपर्वत में वर्ष 2018 में नगला पदी के मंगल और प्रताप के खिलाफ फाइनेंसकर्मी की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया था. इसमें जिस प्रताप के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, उसकी मौत 2016 में ही हो गई थी. ​इधर जांच में मृत प्रताप के बयान भी दर्ज किए गए और फर्जी हस्ताक्षर भी किए गए. अब कोर्ट के आदेश के बाद थाना हरीपर्वत के तत्कालीन दरोगा अमित प्रसाद, राजीव मोमर, राकेश कुमार और मनीष के अलावा फाइनेंस कंपनी के मैनेजर नवीन गौतम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.

फाइनेंस कंपनी ने दर्ज कराया था मुकदमा
प्रताप पुत्र श्यामलाल ने फाइनेंस कंपनी से 143381 रुपये का फाइनेंस कराया था. इस लोन एग्रीमेंट में मंगल सिंह पुत्र श्री गिर्राज सिंह निवासी दयानंद नगर दयालबाग ने बतौर गारंटर हस्ताक्षर किए थे. किस्त न चुका पाने के कारण फाइनेंस कंपनी ने 26 अगस्त 2018 की एक घटना बताते हुए स्थानीय न्यायालय के आदेश पर थाना हरीपर्वत में प्रताप सिंह और मंगल सिंह पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था.

मुकदमे की जांच ​पुलिसकर्मी मनीष कुमार, राजीव तोमर, राकेश कुमार और अमित प्रसद को दी गई. पीड़ित मंगल सिंह का आरोप है कि विवेचकों द्वारा उक्त मुकदमे में मुल्जिम के बारे में कोई जानकारी नहीं की गई. मुकदमे में 26 अगस्त 2018 में प्रताप सिंह के साथ विवाद होना दिखाया गया था जबकि प्रताप सिंह की मौत लगभग दो साल पहले 12 सितंबर 2016 में हो चुकी थी. 29 सितंबर 2016 को मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी किया गया था.

पीड़ित मंगल सिंह का आरोप है कि प्रताप की मौत के बाद वादी द्वारा मनगढंत कहानी बनाकर असत्य घटना दिखाकर मुकदमा दर्ज कराया गया. लगातार पुलिस अधिकारियों के पास चककर लगाने के बावजूद मुकदमा नहीं लिखा गया तब हारकर कोर्ट की शरण ली जिसके बाद स्थानीय कोर्ट के आदेश पर चारों विवेचकों और फाइनेंस कंपनी के मैनेजर के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है.

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