आगरालीक्स…आगरा के पूर्व सांसद राज बब्बर को दो साल की सजा. एमपी/एमएलए कोर्ट ने सुनाई सजा. जुर्माना भी लगाया..जानें क्या है मामला
कांग्रेस नेता और अभिनेता राजबब्बर को 26 वर्ष पुराने मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है. गुरुवार को लखनऊ की इस कोर्ट ने उन्हें दो साल की सुजा सुनाई और 8500 रुपये का जुर्माना भी लगाया. हालांकि इसके बाद कोर्ट ने जमानत भी दे दी है. आगरा में सांसद रह चुके राजबब्बर के ऊपर बूथ में घुसकर मतदान प्रभावित करने और पोलिंग एजेंट से दुव्र्यवहार का आरोप है. फिलहाल राजबब्बर कांग्रेस नेता है और वह यूपी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं. अब वह इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करेंगे.

1996 का है मामला
मामला वर्ष 1996 का है. मतदान अधिकारी श्रीकृष्ण सिंह राणा ने दो मई 1996 को लखनऊ के थाना वजीरगंज में उस समय समाजवादी प्रत्याशी राजबब्बर और अरविंद यादव समेत कई लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इसमें कहा गया था कि राज बब्बर अपने समर्थकों के साथ मतदान स्थल में घुस आए और न सिर्फ मतदान प्रक्रिया को प्रभावित किया बल्कि सरकारी काम में बाधा पहुंचाई और ड्यूटी पर मौजूद लोगों के साथ गलत व्यवहार और मारपीट की. इस दौरान श्रीकृष्ण सिंह राणा के अलावा पोलिंग एजेंट शिव सिंह को चोटें आई थीं. केस की विवेचना के बाद राज बब्बर औरअरविंद यादव के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया था. इसी मामले को लेकर गुरुवार को लखनऊ एमपी एलएलए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. हालांकि इसके बाद कोर्ट ने जमानत भी दे दी है.