आगरालीक्स… आगरा के श्री पारस हॉस्पिटल के संचालक डॉ. अरिंजय जैन सहित दो के खिलाफ वारंट जारी। लापरवाही जनित हत्या के आरोप में कोर्ट ने दिए आदेश।
पुरानी अवधेशपुरी कमला नगर निवासी अधिवक्ता राजेंद्र गुप्ता ने कोर्ट में परिवाद दायर किया था। आरोप लगाए थे कि तीन अप्रैल 2020 को पत्नी निर्मला गुप्ता की रात में तबीयत बिगड़ गई। उन्होंने पुरानी विजय नगर कॉलोनी स्थित श्री रामबाबू हार्ट एंड मेडिसिन सेंटर के संचालक डॉ. सुभाष चंद गुप्ता से संपर्क किया, उन्होंने डॉ. एसएन यादव से संपर्क करने के लिए बोल दिया। उन्होंने समय से दवाएं देने के लिए कहा और फोन काट दिया। चार अप्रैल को निर्मला गुप्ता की तबीयत बिगड़ने पर उन्होंने श्री रामबाबू गुप्ता हार्ट सेंटर, पुरानी विजय नगर कॉलोनी लेकर गए।
16 हजार की दवाएं मंगाई, कर दिया म्रत घोषित
आरोप है कि श्री रामबाबू गुप्ता हार्ट सेंटर, पुरानी विजय नगर कॉलोनी में दो हजार रुपये जमा करा लिए। लेकिन रसीद नहीं दी, रसीद मांगने पर हॉस्पिटल के कर्मचारी सुशील त्यागी ने उनको अस्पताल से बाहर निकाल दिया। वे उन्हें लेकर दिल्ली गेट स्थित अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन भर्ती नहीं किया। इसके बाद भगवान टॉकीज स्थित श्री पारस हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। आरोप है कि 16 हजार रुपये की दवाएं मंगाई और 2500 रुपये जमा करा लिए। इसके बाद म्रत घोषित कर दिया। इस मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम ने लापरवाही जनित हत्या, धमकी और गालीगलौज देने के आरोप में श्री पारस हॉस्पिटल के संचालक डॉ. अरिंजय जैन और उपेंद्र सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी किए हैं। जबकि अन्य डॉक्टर और कर्मचारियों के खिलाफ समन जारी किया है।