आगरालीक्स…आगरा में कल गुरुवार को शराब की दुकानें रहेंगी बंद. सभी प्रकार की थोक/फुटकर बिक्री मदिरा की दुकानें रहेंगी बन्द…
जिला मजिस्ट्रेट भानु चन्द्र गोस्वामी ने संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 के अधीन नियमावलियों एवं अनुज्ञापन में निहित शर्तों में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेशित किया है 15 अगस्त 2024 (स्वतंत्रता दिवस) को जनपद की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर मॉडल शॉप, बार अनुज्ञापन एवं भांग के थोक एवं फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों व अन्य सभी प्रकार के आबकारी अनुज्ञापनों को बन्द रहेंगी।
उक्त बन्दी के लिये अनुज्ञापी को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा।