आगरालीक्स….Agra News: आगरा में शस्त्र लाइसेंस की प्रक्रिया में बदलाव, वारिसान को केवल एक ही हथियार मिलेगा, अन्य लाइसेंस रदद किए जाएंगे।
शस्त्र लाइसेंस धारक की मौत के बाद उनके वारिसान को लाइसेंस स्थानांतरित कर दिया जाता है। मगर, अब वारिसान के नाम पर लाइसेंस स्थानांतरण प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा बदली गई प्रक्रिया में अब किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस है उसकी मौत हो जाती है तो उसके वारिसान के नाम पर एक ही लाइसेंस स्थानांतरित होगा, अन्य लाइसेंस रदद कर दिए जाएंगे।
आयुध प्रभारी एडीएम सिटी यमुनाधर चौहान का मीडिया से कहना है कि दो वारिस होने पर ही एक ही लाइसेंस स्थानांतरित होगा
ऐसे मामले जिनमें दो वारिसान हैं और मरने वाले पर एक से अधिक लाइसेंस था, ऐसे में एक ही वारिसान के नाम पर एक लाइसेंस स्थानांतरित किया जाएगा। अन्य शस्त्र लाइसेंस का निरस्त कर दिया जाएगा।
नहीं बन रहे नए शस्त्र लाइसेंस
आगरा में 46688 शस्त्र लाइसेंस धारक हैं, इसमें से शहरी क्षेत्र में 21131 और ग्रामीण क्षेत्र में 25557 लाइसेंस हैं। नए लाइसेंस नहीं बनाए जा रहे हैं। ऐसे लाइसेंस धारक जिनके खिलाफ अपराध दर्ज हैं उनके बारे में पुलिस से स्पष्ट आख्या मांगी जा रही है।