आगरालीक्स…आगरा सहित यूपी में व्यापार करना होगा आसान. इन लोगों के खिलाफ डायरेक्ट दर्ज नहीं होगी एफआईआर…यूपी सरकार के आदेश
उत्तर प्रदेश में व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए नया आदेश जारी किया गया है. यूपी सरकार की तरफ से जारी किए गए नए आदेश के तहत कुछ लोगों व संस्थानों के खिलाफ डायरेक्ट एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी. एफआईआर दर्ज करने से पहले पुलिस को प्रारंभिक जांच करनी होगी. यह निर्देश यूपी में ईज आफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए जारी किए गए हैं.

इन आदेशों के तहत राज्य में किसी भी उद्यमी, व्यापारी, शैक्षिक संस्था, चिकित्सालय, भवन निर्माताओं, होटल, रेस्टोरेंट आदि पर एफआईआर दर्ज होने से पहले प्रारंभिक जांच की जाएगी. साथ ही प्रबंधन स्तर के कर्मचारियों का भी किसी तरह से उत्पीड़न न हो इसके लिए प्रशासन को आदेश जारी किया गया है.
सरकार के अनुसार ऐसा करने के पीछे का उ्देश्य यह है कि सिविल से जुड़े मामलों और विवादों को आपराधिक रंग देते हुए एफआईआर दर्ज कराने की प्रवृत्ति को कम किया जा सके. साथ ही न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग कर एफआईआर दर्ज कराने वाले शिकायतकर्ताओं पर नियंत्रण किया जा सके.