Agra News: Now shopkeepers without license will not be able to sell tobacco in Mathura…#mathuranews
आगरालीक्स…अब दुकानों पर तंबाकू नहीं बेच सकेंगे दुकानदार. पहले लेना होगा लाइसेंस, नहीं तो लग जाएगा जुर्माना. आगरा मंडल के इस जिले में शुरू हुआ अभियान
आगरा मंडल के मथुरा जिले में अब बिना लाइसेंस के दुकानदार तंबाकू नहीं बेच सकेंगे. मथुरा-वृंदावन नगर निगम ने तंबाकू विक्रेताओं का पंजीकरण करना शुरू कर दिया है. लखनऊ के बाद मथुरा में यह प्रकिया शुरू की गई है. यदि दुकानदार बिना लाइसेंस के बिक्री करते हुए मिले तो उन पर जुर्माना के साथ रिपोर्ट भी दर्ज की जाएगी. सोमवार को मथुरा के डीएम पुलकित खरे ने तीन विक्रेताओं को लाइसेंस दिया.

प्रशासन द्वारा बताया गया कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले नगर निगम लखऊ और फिर नगर निगम मथुरा द्वारा यह लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं. नगर आयुक्त अनुनय झा ने कहा कि बिना लाइसेंस तंबाकू बेचना नगर निगम क्षेत्र में अब प्रतिबंधित होगा. इसके अलावा स्कूल और कॉलेज से 200 मीटर की दूरी तक इसकी अनुमति नहीं है. पहली बार 2000 का जुर्माना वसूला जाएगा तो वहीं दूसरी बार 5000 रुपये का और तीसरी बार जुर्माने के साथ सामग्री जब्त की जाएगी और रिपोर्ट दर्ज की जाएगी.