आगरालीक्स…आगरा में अब आप खुद आनलाइन कर सकते हैं अपने घर का हाउस टैक्स निर्धारण…स्टेप 1 से लेकर स्टेप 5 तक जानिए कैसे आप घर बैठे आनलाइन कर सकते हैं टैक्स का निर्धारण
आगरा नगर निगम भी शत प्रतिशत डिजीटल नगर निगम बनने की ओर अग्रसर हो चुका है। आगरा नगर निगम में लगभग सभी विभागों का काम न केवल ऑनलाइन हो चुका है बल्कि कार्यालय में रखे सभी रिकाॅर्ड भी डिजीटल फाॅर्म में सुरक्षित रखे जा रहे हैं जिससे अनावश्यक कागजों और समय की बचत हो रही है। बुधवार को नगर निगम के कार्यकारिणी कक्ष में आयोजित प्रेस वार्ता में महापौर नवीन जैन ने बताया कि विगत 4 वर्षों में नगर निगम को डिजिटलाइज्ड बनाने हेतु जन हित में कई सुविधाएं शुरू की गयीं हैं। महापौर नवीन जैन ने बताया कि सभी करदाताओं के हाउसटैक्स रिकार्ड को डिजिटाइज्ड करा हाउसटैक्स के पोर्टल www.agrapropertytax.com पर उपलब्ध करा दिया गया है। कोई भी करदाता अपने गृहकर से सम्बन्धित समस्त रिकार्ड ऑनलाइन देख सकता है व उसका प्रिंट भी निकाल सकता है।
महापौर नवीन जैन ने बताया कि नगर निगम में घर बैठे ही ऑनलाइन हाउस टैक्स जमा करने की सुविधा लगभग ढ़ाई साल पहले ही शुरू हो चुकी है। इससे पहले लोगों को नगर निगम के कार्यालय या कैश काउंटर पर लाइन लगानी पड़ती थी लेकिन ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा शुरू हो जाने के बाद अब गृहस्वामी घर बैठे ही अपना हाउस टैक्स जमा कर सकता है। वहीं ऑनलाइन पैसा जमा करने के बाद एंड्राॅयड बेस्ड टैक्स कलेक्शन डिवाइस के माध्यम से टैक्स की रसीद तुरन्त ही उसके ऑनलाइन रिकाॅर्ड में अपडेट हो जाती है। नगर निगम आगरा में नामांकन (म्यूटेशन) कराने के लिए भी आनलाईन पोर्टल संचालित है जिसमे आवेदक स्वयं आनलाईन आवेदन प्रस्तुत करता है। जिसके उपरान्त विभागीय कार्यवाही भी आनलाईन की जाती है जिसकी स्थिति आवेदक आनलाइन ही देख सकता है। विभागीय कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त आवेदक का नामांकन आनलाईन ही किया जाता है। नगर निगम आगरा द्वारा नामांकन की प्रक्रिया पूर्णत आनलाईन है। आनलाईन संचालित पोर्टल www.agrapropertytax.com/mutation है।
महापौर नवीन जैन ने बताया कि उपरोक्त के अलावा नगर निगम को डिजिटल बनाने की दिशा में हमने एक और कदम बढ़ाया है। अब गृहस्वामी अपने घर का हॉउस टैक्स ख़ुद निर्धारण कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें नगर निगम के कार्यालय में आने की जरूरत नहीं होगी बल्कि वे घर बैठे ही ऑनलाइन टैक्स निर्धारण कर सकेंगे। महापौर नवीन जैन ने बताया कि अभी तक हाउस टैक्स का निर्धारण करने के लिए गृहस्वामी को अभिलेख के रूप में सभी कागजात और सूचनाऐं एकत्रित कर नगर निगम के ऑफिस या जोनल कार्यालय पर जमा कराना पड़ता था। इसके बाद उस सूचना को कम्प्यूटराइज्ड रिकाॅर्ड में दर्ज किया जाता था। इस प्रक्रिया में काफी समय लग जाता था और कई बार कार्यालय के चक्कर भी काटने पड़ते थे। इतना ही नहीं संबंधित विभाग द्वारा जानबूझकर काम लटकाने या परेशान करने की शिकायतें भी मिलती थीं लेकिन यह प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाने से तमाम तरह की समस्याओं पर भी विराम लगेगा।
नगरायुक्त निखिल टीकाराम फुंडे (आईएएस) ने बताया कि नगर निगम द्वारा गृहस्वामियों को अपना हाउस टैक्स स्वयं निर्धारण करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा प्रदान की जा रही है। अब कोई भी घर बैठे ही ऑनलाइन अपना स्वकर निर्धारण कर सकता है। नगर आयुक्त ने आनलाईन स्वकर निर्धारण की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी भी दी कि किस तरह से गृहस्वामी स्वयं स्वकर निर्धारित कर सकता है।
ऐसे कर सकते हैं हाउस टैक्स का निर्धारण
स्टेप 1: अपने ब्राउजर पर नगर निगम की बेवसाइट (www nagarnigamagra.com) व आगरा प्रोपटी टैक्स की बेवसाइट (www.agrapropertytax.com) ओपन कर सेल्फ असेसमेंट पर क्लिक करें। • “Apply for new assessment” पर क्लिक करें।
स्टेप 2- यदि आपके पास लॉगिन अकाउन्ट है तो लॉगिन करें अन्यथा आप नया लॉगिन अकाउन्ट बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें।
पहले से लॉगिन अकाउन्ट है तो आईडी और पासवर्ड दर्ज करें।
नये लॉगिन अकाउन्ट बनाने के लिए के लिए Create account / Register पर क्लिक करें।
स्टेप 3 – लॉगिन करने के बाद आपके सामने एक फार्म ओपन होगा, उस पर अपनी निम्नवत डिटेल्स भरें।
जोन, कॉर्पोरेट वार्ड और कॉर्पोरेट मोहल्ला का चयन करे।
चयन बाद Next पर क्लिक करें।
अपना पर्सनल विवरण दर्ज करें।
संपत्ति का प्रकार चुने (आवासीय अनावासीय मिक्स प्रोपर्टी व खाली प्लॉट)
डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें (आईडी प्रूफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ ऑनरशिप – बैनामा, रजिस्ट्री, वारिसान, कोर्ट आर्डर, प्रोपर्टी फोटोग्राफ)।
अपनी प्रोपर्टी टैक्स कैलकुलेशन (क्षेत्रफल वार्षिक मूल्यांकन आदि) की जांच करें। आपकी एप्लीकेशन सेव करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन नम्बर मिलेगा।
वहां आपको एक पेमेन्ट का ऑप्शन मिलेगा जो कि ऑप्शनल है। यदि आप चाहे तो कर सकते अन्यथा विभाग कार्यवाही के बाद है। यदि विभागीय कार्यवाही के बाद आपकी प्रोपर्टी टैक्स की धनराशि में अन्तर होता है तो आपको शेष राशि का भुगतान करना होगा।
स्टेप 4- एप्लीकेशन नम्बर के माध्यम से आप अपने एप्लीकेशन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं।
Application status पर क्लिक कर एप्लीकेशन नम्बर डालकर एप्लीकेशन की स्थिति की जाँच करें।
विभागीय के प्रारंभिक जाँच के बाद आपको अपने लॉगिन अकाउन्ट प्राप्त होगा।
विवरण की जांच करें
विभागीय कार्यवाही पूर्ण होने बाद आपको आपका प्रोपर्टी नम्बर प्राप्त होगा।
स्टेप 5 – प्रॉपर्टी नंबर प्राप्त होने के बाद आगरा प्रॉपर्टी टैक्स पोर्टल (www.agrapropertytax.com) पर जाकर अपनी प्रॉपर्टी टैक्स के विवरण की जाँच सकते है।
नगरायुक्त ने बताया कि निर्माण विभाग की भी सभी फाइलों को कंप्यूटराइज किया जा रहा है। निर्माण कार्यों से संबंधित किसी भी प्रक्रिया को अधिकारियों द्वारा ऑनलाइन स्वीकृति दी जाती है। इस तरह से निर्माण विभाग का पूरा रिकॉर्ड डिजिटलाइज हो चुका है। इसके अलावा जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र विभाग भी ऑनलाइन है। प्रेस वार्ता में अपर नगर आयुक्त विनोद कुमार गुप्ता, सहायक नगर आयुक्त अनुपम शुक्ला, जोनल अधिकारी अश्वनी कुमार, गौरव सिन्हा, पार्षद प्रकाश केसवानी आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे।