Agra News: Officials in Agra heard 195 complaints in 6 hours, 80 percent got resolved…#agranews
आगरालीक्स…आगरा में आज 6 घंटे के अंदर 198 शिकायतें सुनीं और इनमें से 80 प्रतिशत मामलों का निस्तारण करा दिया. अधिकारियों को भी लगाई फटकार
राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती द्वारा आगरा व अलीगढ़ मंडल से संबंधित द्वितीय अपीलों व शिकायतों की विकेन्द्रीकरण सुनवाई मंडलायुक्त सभागार आगरा में आज 198 अपीलों शिकायतों में 80 प्रतिशत मामलों का निस्तारण कराया गया है। आयुक्त द्वारा 06 घंटे की सुनवाई के दौरान कई अधिकारियों को ससमय सूचना न उपलब्ध कराने पर फटकार भी लगाई। साथ ही जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि आयोग द्वारा वादकारियों की सहूलियत के लिए मण्डल भ्रमण कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। इससे वादकारियों को लंबे समय से लंबित मामलों में विभिन्न प्रकार की जानकारियां प्राप्त हो सकेंगी। इससे उनकी ऊर्जा, धन एवं समय की भी बचत होगी। उन्होंने बताया कि जन सूचना अधिकार अधिनियम सभी लोक प्राधिकारियों पर लागू होता है। अधिकारी किसी भी स्तर का क्यों न हो, यदि जन सूचना अधिकार अधिनियम का पालन नहीं करता है तो आयोग द्वारा कार्यवाही की जाएगी।
बैठक में राज्य सूचना आयुक्त ने सूचना से संबंधित सभी जन सूचना अधिकारियों को सूचना अधिनियम 2005 व सूचना नियमावली 2015 के बारे में विस्तार से बताया तथा सूचना के व्यावहारिक आदान-प्रदान में जन सूचना अधिकारियों की समस्याओं को जाना एवं जरूरी दिशा निर्देश दिए। राज्य सूचना आयुक्त ने निर्देशित किया कि 30 दिन में, मांगी गई सूचना का जवाब अवश्य दें। उन्होंने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(बी) के अंतर्गत सभी विभागों को जन सूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम कार्यालय में प्रदर्शित करना है, उन्होंने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि देखने में आया है कि कई विभाग ऐसा नहीं कर रहे हैं, जिनका भौतिक निरीक्षण कर उनके खिलाफ कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
उन्होंने बताया कि सूचना छिपाना, नष्ट करना, जानबूझ कर भ्रामक सूचना देना दण्डनीय है। उन्होंने बताया कि अगर सूचना, कार्यालय में उपलब्ध नहीं है तो जवाब में स्पष्ट लिखें,सिर्फ कार्यालय में उपलब्ध सूचना देनी है, सूचना का संकलन कर नहीं देना है। उन्होंने विभिन्न उदाहरणों द्वारा सूचना अधिनियम के विभिन्न सेक्सन, धाराओं, नियम उपनियमों के स्वरूप तथा उसे प्रभावी रूप से लागू करने को समझाया। इस अवसर पर सिटी मजिस्ट्रेट आनन्द कुमार सिंह, पेशकार अनिल त्रिखा, निजी सचिव ऋषभ सिंह व अंकीश पांडेय एवं अशुलिपिक सहित विभिन्न विभागों के जन सूचना अधिकारी उपस्थित रहे।