आगरालीक्स…आगरा के स्कूल दे रहे कोरोना काल में ली गई 15 प्रतिशत फीस लौटाने पर अपने—अपने तर्क. फीस एडजस्टमेंट को लेकर कह रहे अपनी—अपनी बात
करीब दो महीने पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में निर्देश दिए थे कि कोरोना काल सत्र 2020—21 में ली गई स्कूल फीस का 15 प्रतिशत फीस अभिभावकों को या तो वापस दी जाए या फिर इस साल आने वाले सत्र में उसको समायोजित की जाए. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि सभी स्कूलों को साल 2020—21 में ली गई कुल फीस का 15 प्रतिशत जोड़कर आगे के सत्र में एडजस्ट करना होगा. इसके साघ्थ ही जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं उन बच्चों को सत्र 2020—21 में ली गई फीस का 15 प्रतिशत लौटाना होगा. हाईकोर्ट ने इस प्रक्रिया को पूरी करने के लिए दो माह का समय स्कूलों को दिया.

17 जनवरी को दिए गए ये आदेश परसों यानी 17 मार्च को दो महीने पूरे हो रहे हैं. यानी कोर्ट द्वारा स्कूलों को दिया गया समय पूरा हो रहा है लेकिन आगरा में अभिभावकों की शिकायत है कि उन्हें सत्र 2020—21 में ली गई फीस का 15 प्रतिशत न तो स्कूलों द्वारा एडजस्ट किया जा रहा है और न ही फीस वापस की जा रही है. हालांकि स्कूलों द्वारा इस मामले में अपने तरह के अलग—अलग तर्क पेरेंट्स को दिए जा रहे हैं. स्कूलों द्वारा कहा जा रहा है कि सत्र 2020—21 में स्कूलों द्वारा पहले ही एक से दो महीने की फीस माफ की जा चुकी है, ऐसे में ये देा महीने की फीस 15 प्रतिशत के ही बराबर हैं. वहीं कई स्कूलों का ये भी कहना है कि सत्र 2020—21 में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त् चार्ज पेरेंट्स से नहीं लिया गया है जो कि एक तरह से 15 प्रतिशत के ही बराबर है.
हालांकि आगरा में आल प्रोग्रेसिव स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. सुशील गुप्ता का कहना है कि हाईकोर्ट के इस आदेश का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है. कोरोना काल में ली गई 15 प्रतिशत फीस को आगे के सेशन में एडजस्ट किया जा रहा है और इसके अलावा जो बच्चे स्कूल छोड़कर जा चुके हैं उनको बुलाकर उनकी 15 प्रतिशत फीस सत्र 2020—21 की वापस की जा रही है.