आगरालीक्स …आगरा में 240 ट्रांसपोर्ट कंपनियां बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित हो रही हैं। कंपनियों को नोटिस दिए गए, रजिस्ट्रेशन न कराने पर की जाएगी कार्रवाई।
आगरा में करीबी 500 ट्रांसपोर्ट कंपनी हैं। ट्रांसपोर्ट कंपनी के लिए आरटीओ कार्यालय में कैरिज बाई रोड एक्ट के तहत पंजीकरण होना चाहिए। मगर, 104 ट्रांसपोर्ट कंपनियों ने ही कैरिज बाई रोड एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन कराया है।

रजिस्ट्रेशन न कराने पर की जाएगी कार्रवाई
टीटीजेड अर्थारिटी की बैठक के बाद जिले में संचालित सभी ट्रांसपोर्ट कंपनियों के आरटीओ कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कराने के आदेश दिए गए थे लेकिन ट्रांसपोर्ट कंपनियों के रजिस्ट्रेशन नहीं कराए गए हैं। प्रभारी आरटीओ एके सिंह का कहना है कि 240 ट्रांसपोर्ट कंपनियों को नोटिस भेजे गए हैं, से माल ढुलाई का काम करते हैं लेकिन एक्ट में पंजीकरण नहीं है। पंजीकरण न कराने पर प्रवर्तन टीमें कार्रवाई करेंगी।
यमुना किनारा रोड से शिफ्ट नहीं हुई ट्रांसपोर्ट कंपनी
आगरा के यमुना किनारा रोड, बालूगंज, फ्रीगंज में ट्रांसपोर्ट कंपनियां संचालित हैं। आईएसबीटी के पास ट्रांसपोर्ट नगर विकसित होने के बाद ट्रांसपोर्ट कंपनियों को शिफ्ट किया जाना था लेकिन कंपनियां शिफ्ट नहीं हुई हैं। ट्रांसपोर्ट कारोबारियों का कहना है कि ट्रांसपोर्ट नगर में प्लाट की संख्या कम है, इसलिए शिफ्ट करने में समस्या आ रही है।