आगरालीक्स…आगरा सहित टीटीजेड में आने वाले सभी जिलों में लागू होगी स्क्रैप पॉलिसी. 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों को किया जाएगा स्क्रैप. 90 दिनों के अंदर हो ये पूरा काम. सड़को को डस्ट फ्री रखने के भी आदेश…
सोमवार को मण्डलआयुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में ताज ट्रेपेजियम जोन प्रदूषण प्राधिकरण की 63वीं बोर्ड बैठक आयोजित हुई. पहला प्रस्ताव नगर निगम आगरा द्वारा मृत पशुओं के शव अपशिष्ट निस्तारण हेतु ग्राम जलेसर, दिल्ली-आगरा राजमार्ग के पास कारकस यूटिलाइजेशन प्लांट की स्थापना एवं संचालन हेतु टीटीजेड द्वारा संस्तुति प्रदान किए जाने के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। चर्चा उपरांत मण्डल आयुक्त द्वारा प्रस्ताव को सशर्त अनुमोदित करते हुए कहा गया कि माननीय उच्चतम न्यायालय से अनुमति मिलने के बाद ही बाकी क्लीयरेंस फॉर्मेलिटी पूरी करके ही काम शुरू किया जाए।
ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र में 15 वर्ष से अधिक पुराने डीजल व पेट्रोल वाहनों की स्क्रैप पॉलिसी लागू किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। आयुक्त द्वारा आरटीओ विभाग को निर्देश दिए गए कि इस पॉलिसी के संबंध में समाचार पत्रों में यह नोटिस भी प्रकाशित किए जाएं कि 90 दिनों के अंदर ऐसे समस्त वाहन निर्दिष्ट जनपदों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें अन्यथा उनके विरुद्ध स्क्रैप करने की कार्रवाई की जाएगी। यूपीसीडा द्वारा तहसील एत्मादपुर के ग्राम रायपुर व रहनकला में प्रस्तावित इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर परियोजना हेतु टीटीजेड प्राधिकरण की संस्तुति प्रदान किए जाने के संबंध में प्रस्ताव रखा गया। अवगत कराया गया कि परियोजना टीटीजेड में स्थित होने के कारण वृक्षों के पातन हेतु सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है। आयुक्त महोदय ने निर्देश दिए कि न्यायालय से स्वीकृति प्रदान करने की शर्त पर ही प्रस्ताव को अनुमोदित किया जाता है।
ग्लास इंडस्ट्रीज एवं स्टोन क्रेशर की स्थापना एवं संचालन हेतु नीरी द्वारा तैयार की गई सेक्टोरियल गाइडलाइंस टीटीजेड प्राधिकरण के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किए जाने के संबंध में और नीरी द्वारा वायु प्रदूषण स्कोर 11 से 20 के उद्योग/परियोजना/गतिविधियों एवं ग्लास इण्डस्ट्रीज ग्लास एवं स्टोन क्रेशर की स्थापना एवं संचालन हेतु तैयार की गयी गाइडलाइन्स में उल्लेखित भिन्न-भिन्न बिन्दुओं पर वांछित स्टडीज कराये जाने हेतु रिवाल्विंग फण्ड के रूप में 10 करोड़ की धनराशि उपलब्ध कराए जाने के संबंध में प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुए महोदय ने निर्देष दिए कि या तो प्रदूषण बोर्ड यूपी एवं भरतपुर अपने स्तर से स्टडीज कर लें या फिर इस हेतु धनराशि उपलब्ध करायें।
मै0 जगद्गुरू कृपालू परिशात श्यामा श्याम धाम, रमनरेती वृन्दावन इकाइ द्वारा सेक्टोरियल गाइडलाइन्स का पूर्व एवं वर्तमान में अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये जाने के बाद इकाइ के विरूद्ध बन्दी आदेशों को सशर्त निक्षेप किए जाने की संस्तुति की गयी। प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गयी। यमुना नदी स्थित नगला बालचंद के निकट एवं पोइया घाट स्थल पर दोनों किनारो के मध्य 33 केवी ग्रेड अंडरग्राउंड केबल डालने हेतु टीटीजेड प्राधिकरण की संस्तुति प्रदान किए जाने के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। चर्चा के उपरांत प्रस्ताव को महोदय द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी तथा सुरक्षापूर्ण रूप से कार्य को करने के टोरेंट विभाग को निर्देश दिये गए।
सीएंडडी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के संबंध में आयुक्त द्वारा निर्देश दिए गए कि सभी संबंधित विभाग को कार्यालय ज्ञाप जारी कर गाइडलाइंस का प्रभावी रूप से अनुपालन कराया जाए। बिल्डिंग और मैटेरियलिंग शॉप व कंस्ट्रक्शन साइट पर लगातार निरीक्षण किया जाए। टीटीजेड क्षेत्र के अंतर्गत संचालित पारंपरिक मोक्ष धाम स्थलों को ज्यादा से ज्यादा विद्युत शवदाह गृह या गैस बेस्ड शवदाह गृह में परिवर्तित करने का प्रयास किया जाए।
सिंगल यूज प्लास्टिक/पॉलिथीन/थर्मोकोल के संबंध में आयुक्त द्वारा निर्देश दिए गए कि टीटीजेड क्षेत्र में आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, एटा, हाथरस और भरतपुर जिले में नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत और जीएसटी विभाग द्वारा परस्पर समन्वय स्थापित करते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक अथवा पॉलिथीन का प्रयोग पूर्णतः बंद कराया जाए। संबंधित विभागों द्वारा लगातार जांच अभियान चलाया जाए तथा संकलित सूचनाओं को अनिवार्य रूप से नोडल अधिकारी को ससमय उपलब्ध कराया जाए। पेठा इकाइयों के स्थानांतरण एवं पेठा इकाइयों में कोयले के उपयोग पर प्रतिबंध के संबंध में निर्देश दिए गए कि कोयला विक्रेता से पूरा ब्यौरा लिया जाए कि उसकी दुकान पर कितनी आवक है और किसे कोयला बेचा जा रहा है। इसकी मॉनिटरी हेतु दुकान पर सीसीटीवी कैमरे लगावाये जाएं। पेठा बनाए जाने हेतु आवश्यक कच्चे माल के बड़े गोदामों को भी पेठा नगरी में शिफ्ट किया जाए।
रोडसाइड पटरी पर धूल जमा ना होने तथा शहर की पुरानी सड़कों को डस्ट फ्री करने हेतु नगर आयुक्तों को कार्य योजना तैयार कर कार्यवाही करने तथा किए गए कार्यों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। सीवर एवं गंगाजल आपूर्ति हेतु जल निगम द्वारा पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया गया था, इसके बाद खोदी गई सड़कों को रेस्टोरेशन किए जाने के निर्देश दिए गए थे। जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि सभी सड़कों के रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। आयुक्त ने उक्त कार्य की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। यमुना किनारा मार्ग पर स्थापित ट्रांसपोर्टर एजेंसियों की शिफ्टिंग के संबंध में विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष को व्यापारियों के साथ अलग से बैठक करने के निर्देश दिए। खुले में कूड़ा ना जलाए जाने के संबंध में निर्देश दिए गए की नगर निगम एवं नगर पालिका परिषद द्वारा खुले में कूड़ा जलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। किसी भी दशा में सॉलिड वेस्ट बर्निंग नहीं होने दिया जाए। जिला पर्यावरण समिति की बैठक में भी इसकी समीक्षा की जाए। वहीं टीटीजेड क्षेत्र में अवैध रूप से पेड़ों के कटान के संबंध में आयुक्त महोदय ने निर्देश दिए कि टीटीजेड प्राधिकरण द्वारा नोटिस जारी कर कार्यवाही की जाए। वहीं वन विभाग प्रति पेड़ कटान पर नियमानुसार पैसा वसूले जाने की सूची प्राधिकरण को उपलब्ध करायें ताकि अवैध रूप से पेड़ काटने वालों से जुर्माना भी वसूला जाये।