Agra News: Section 163 (formerly Section 144 CrPC) implemented in Agra till 30 September…#agranews
आगरालीक्स….आगरा में 30 सितंबर तक धारा 163 (पूर्व धारा 144 सीआरपीसी) लागू. जानें क्यूं हुई लागू और किस—किस चीज पर होगी रोक…
अपर पुलिस आयुक्त केशव कुमार चौधरी ने अवगत कराया है कि कमिश्नरेट आगरा में आगामी समय में 30 सितम्बर 2024 तक विभिन्न महत्वपूर्ण धार्मिक पर्वों यथा- चैहल्लुम, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी व अन्य कार्यक्रमों एवं आगरा में आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षाओं तथा विभिन्न राजनैतिक पार्टियों/भारतीय किसान संगठनों एवं प्रदर्शनकारियों द्वारा धरना प्रदर्शन आदि को सकुशल सम्पन्न कराने एवं उक्त अवसरों व त्योहारों पर कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने एवं अन्य परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (पूर्व धारा 144 सीआरपीसी) कमिश्नरेट आगरा में लागू की गई है।
अपर पुलिस आयुक्त केशव कुमार चौधरी ने बताया है कि पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का समूह बिना पूर्वानुमति प्राप्त किये किसी सार्वजनिक स्थल पर एकत्रित नही होंगे। किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन, कोई झॉकी अनुमति बिना जुलूस आदि नही करेंगे और न ही निकालेंगें, किन्तु यह प्रतिबन्ध कोरोना वायरस की रोकथाम में लगे अस्पतालों/कार्य स्थलों पर लागू नहीं होगा। जनपद में पतंग उड़ाने हेतु सिंथेटिक मांझा/सीसा लेपित/नॉयलॉन पतंग डोरी एवं चायनिज मांझे के निर्माण, भण्डारण, उपयोग एवं बिक्री पर प्रतिबन्ध रहेगा। कोई भी व्यक्ति, किसी प्रकार का आग्नेयास्त्र, लाठी, बल्लम व कोई अन्य खतरनाक हथियार या वस्तु लेकर नही चलेगा और न ही किसी को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा।
कोई भी व्यक्ति, किसी स्थान पर ईंट, पत्थर, रोड़ा, सोडावाटर की बोतल या अन्य कोई ऐसी वस्तु एकत्रित नही करेगा, जिसको चलाकर अथवा फेंक कर किसी को चोट पहुंचाई जा सकें और न ही किसी को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति, कोई ऐसा पर्चा/पम्पलेट आदि न तो प्रकाशित करायेगा न ही वितरित करेगा, जिसमें धार्मिक उन्माद अथवा साम्प्रदायिक जातिगत् विवादों जैसी आपत्तिजनक बातों का प्रयोग किया गया हो और उसका शान्ति एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है। कोई भी व्यक्ति, किसी प्रकार की अफवाह न तो फैलाएगा और न ही फैलाने के लिए किसी को प्रेरित करेगा।
आवागमन सुचारू रखने हेतु कोई भी दुकानदार अपनी दुकान के सामने कोई सामान नही रखेगा और न ही कोई ठेला अथवा फड़ लगायेगा, जिससे आवागमन/यातायात व्यवस्था बाधित न हो प्रत्येक स्थिति में यातायात नियमों का पालन किया जायेगा। उक्त अवधि में सार्वजनिक कार्यक्रम शासन एवं प्रशासन की गाईड लाईन के अनुरूप रहेंगे। कोई भी व्यक्ति, किसी भी सार्वजनिक मार्ग पर न तो जाम लगायेगा और न ही अन्य किसी को जाम लगाने हेतु प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति, सार्वजनिक स्थान पर मदिरा या मादक पदार्थ का सेवन करके विचरण नही करेगा। कोई भी पेट्रोल पम्प संचालक बिना नम्बर के किसी भी वाहन को पेट्रोल पम्प से ईधन नही देगा। कोई भी विभाग, पार्किंग ठेकेदार, दुकानदार, शापिंग माल, सिनेमाघर, सार्वजनिक परिसर एवं व्यवसायिक परिसर में बिना नम्बर के किसी भी वाहन को खड़ा नहीं होने देगा, खड़े पाये जाने पर तत्काल सम्बन्धित थाने को सूचना देगा।
कोई भी व्यक्ति कमिश्नरेट आगरा में किसी सार्वजनिक स्थान पर लाउडस्पीकर, आदि का बिना अनुमति प्रयोग नहीं करेगा। विभिन्न प्रवेश परीक्षायें आगरा में आयोजित होगी, बिना अनुमति के निर्धारित स्थल को छाड़कर किसी अन्य स्थान पर किसी प्रकार का धरना/प्रदर्शन, ड्रोन से सूटिंग आदि नहीं होगी। इस दौरान सम्पूर्ण आगरा में इलैक्ट्रॉनिक/सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचना को प्रसारित किया जाना प्रतिबंधित रहेगा, इसके लिए निजी कम्पनियां/सेवा प्रदाता की जिम्मेदारी होगी। आगरा शहर देहात में प्रदूषण एवं जाम की भयावह स्थिति से यातायात प्रभावित होने एवं सड़कों पर विभिन्न निर्माणक कार्यों तथा शहर में चल रहे मेट्रो के कार्यों के दृष्टिगत शादी/बारात एवं अन्य कार्यक्रमों में बैण्ड बाजे के साथ चलने वाली साउण्ड ट्रॉली को पूर्णरूप से प्रतिबंध किया गया है। कोई भी वाहन किसी प्रकार का धुआं नहीं छोड़ेगे आदेश का अनुपालन न किये जाने पर वाहन स्वामी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नहीं करेगें, जिससे प्रदूषण एवं जाम की स्थिति उत्पन्न हो और प्रदूषण से किसी वृद्ध अथवा बच्चों को कठिनाईयों का सामना करना पड़े।