आगरालीक्स ...आगरा की हाईप्रोफाइल फैमिली मामले में पत्नी से अप्राकृतिक कृत्य और अंतरंग संबंध का वीडियो वाटस से भेजने के आरोप में जेल भेजे गए जूता कारोबारी का जमानत प्रार्थना पत्र सीजेएम कोर्ट ने खारिज कर दिया।
आगरा के जूता कारोबारी के बेटे पर उनकी पत्नी ने सुहागरात वाले दिन अप्राकृतिक कृत्य करने, मारपीट और अंतरंग संबंध का वीडियो बनाकर अपने दोस्त को वाटस एप पर भेजने के आरोप लगाए थे। यह भी आरोप लगाया था कि जूता कारोबारी के बेटे के अपने स्कूल के दोस्त के साथ समलैगिंक संबंध है। इस मामले में थाना हरीपर्व पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जूता कारोबारी के बेटे को जेल भेज दिया था। जमानत प्रार्थनापत्र पर पहले 11 मार्च को सुनवाई होनी थी लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी। सीजेएम कोर्ट में 14 मार्च को सुनवाई हुई।

अदालत ने की टिप्पणी, कहा—कृत्य समाज के प्रति गंभीर अपराध
अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि विवेचना प्रारंभिक चरण में है, इस स्तर पर उपलब्ध साक्ष्य और सामग्री के अनुसार अपराध की प्रव्रत्ति अत्याधिक घृणित और गंभीर प्रकट होती है। अभियुक्त द्वारा अपनी पत्नी के साथ किया गया उक्त प्रकृति का कृत्य न केवल समाज के प्रति गंभीर अपराध है अपितु समाज में महिला की मान मर्यादा को भी संकट उत्पन्न करने का परिलिक्षित होता है। मामले के समस्त तथ्यों एवं अपाध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जमानत प्रदान किए जाने का पर्याप्त आधार नहीं है।