आगरालीक्स ….आगरा के कारोबारी ने आईसीआईसीआई बैंक प्रबंधन पर लगाए आरोप। आईसीआईसीआई बैंक की निवर्तमान प्रबंधक निदेशक सहित 10 के खिलाफ कोर्ट ने जारी किए समन, कारोबारी ने अधिवक्ता नरेंद्र सिंह परिहार के माध्यम से न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया था।
पदमचंद बंसल, निवासी शहीद नगर आगरा का आटो फाइनेंस का काम है, उन्होंने कोर्ट में परिवाद प्रस्तुत किया था। आरोप लगाए हैं कि आईसीआईसीआई बैंक की सजंय प्लेस शाखा से 28 जनवरी 2005 को 33 लाख रुपये का लोन लिया, आरोप है कि लोन स्वीकृत होने के बाद तीन महीने तक ब्याज दर बैंक द्वारा तय नहीं की गई। बैंक द्वारा भुगतान हेतु 41,804 रुपये महीने की 120 किस्त बनाई। आरोप है कि
बैंक ने उक्त ऋृण की किस्त की संख्या बढ़ा दी, इसका विरोध भी किया गया। चेक से किस्त का भुगतान करना शुरू कर दिया। बैंक ने ब्याज दर बढ़ा कर 16.5 प्रतिशत कर दी। एक जून 2015 तक उसने मय ब्याज के 50,16,480 रुपये का बैंक को भुगतान कर दिया। बैंक ने वादी के भुगतान को संतोषजनक पाते हुए नौ प्रतिशत की ब्याज दर से 9.82 लाख रुपये का ऋृण और दे दिया। आरोप है कि इस बार भी ब्याज दर बढ़ा 16.5 प्रतिशत कर दी। सात मार्च 2015 तक ब्याज के साथ 14,64,912 रुपये जमा करा दिए। इसके बाद भी बैंक द्वारा 2,35,394 रुपये का बकाया दिखाया जा रहा है। इस मामले में न्यायालय ने अभियोग के विचारण हेतु विपक्षियों को तलब करने के लिए उनके विरुद्ध समन जारी करने के आदेश किए।