आगरालीक्स…..आगरा में पति—पत्नी सहित तीन को उम्रकैद की सजा. व्यापारी को किडनैप की की थी हत्या. पेट्रोल पंप से लूटे थे 9.10 लाख रुपये. 20—0 हजार का जुर्माना भी लगाया..
आगरा में किडनैप के बाद गला काटकर हत्या करने और 9 लाख से अधिक की रकम लूटने वाले तीन बदमाशों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा 20—20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.
जानिए क्या है मामला
घटना 20 जनवरी 2016 की है. कमला नगर में रहने वाले व्यापारी अनेक सिंह को अज्ञात बदमाशों ने होण्डा सिटी से अपहरण किया था और बाद में उनकी गला काटकर हत्या कर दी. यही नहीं बदमाश पेट्रोल पंप की बिक्री के 9.10 लाख रुपये लूट ले गए थे. इसके बाद बदमाश लाश व गाड़ी को खंदौली थाना क्षेत्र में छोड़कर चले गए थे. इस मामले में अनेक सिंह के बेटे ब्रजेश सिकरवार ने थाना एत्मादपुर में मुकदमा दर्ज कराया था.
पति—पत्नी सहित तीन पकड़े
इस मामले में थाना एत्मादपुर पुलिस ने तीन बदमाशों 1. दिलीप पुत्र प्रभुदयाल 2. रजनी उर्फ मीनू पत्नी दिलीप निवासीगण – 6/245 प्रकाश नगर थाना शाहगंज आगरा, 03. रामऔतार उर्फ रोहित पुत्र दीनदयाल निवासी ग्राम खोटपुरा, चारचौंद, थाना जगनेर आगरा को 22 जनवरी 2016 को अरेस्ट किया था. पुलिस ने इनके पास से 8,51,900/-, 02 मोबाइल फोन बरामद कर, न्यायालय के समक्ष पेश किया. इस मामले में 8 मार्च 2016 को आरोप पत्र कोर्ट में पेश किए. कोर्ट ने पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अभियुक्तों को दोषी ठहराया गया.
कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा
माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्रत् न्यायाधीश न्यायालय संख्या 11 आगरा द्वारा आज शुक्रवार को तीनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को ₹20,000-20,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया. यह सजा समाज में कानून और व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.