आगरालीक्स.. आगरा में कोरोना संक्रमण में सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर पहली कार्रवाई, कार सवार ने शीशा खोलकर थूका, पुलिस ने 500 रुपये का चालान कर दिया। सिगरेट पीने पर कार्रवाई।
मंगलवार को रकाबगंज के ईदगाह स्थित युवक कार से पालीवाल पार्क से होकर जा रहे थे। वहां से गुजरने के दौरान वह कार का शीशा खोलकर थूकने लगे, कार के पीछे बाइक सवार था। उसी समय इंस्पेक्टर हरीपर्वत अजय कौशल थाने के फोर्स के साथ वहां से चेकिंग कर रहे थे, कार सवार के सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 500 रुपये का चालान काट दिया।कार सवार ने आगे से सावर्जनिक स्थान पर नहीं थूकने का आश्वसान दिया। जुर्माना भरने के बाद पुलिस ने जाने दिया।
संजय प्लेस में सिगरेट पीने पर जुर्माना
संजय प्लेस में सार्वजनिक स्थान पर सिगरेट पीने पर युवक का 500 रुपये का चालान काटा था। साथ ही हिदायत दी है कि सार्वजनिक स्थल पर थूकने और सिगरेट पीने पर कार्रवाई का प्रावधान है।
प्रदेश सरकार ने महामाारी अधिनियम 1897 में 16 मई को संशोधित किया।उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली 2020 में कुछ नए प्रावधान जोड़े हैं।इसमें घर से बाहर निकलने पर मॉस्क,रूमाल या गमछा पहनने के साथ ही सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर जुर्माने का प्रावधान किया है।