Agra News: Possibility of strong storm with hailstorm in Agra.
Agra Unlock 1 : Market open in Nagar Nigam area except containment & buffer zone in Agra
आगरालीक्स… आगरा में अनलॉक 1 के लिए बाजार खोलने के लिए डीएम प्रभु एन सिंह ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। आगरा की नगर निगम सीमा के अंतर्गत कंटेनमेंट जोन, बफर जोन से बाहर समस्त दुकानें निर्धारित समय पर खोलने की अनुमति दी जाएगी। बाजार को इस तरह खोला जाएगा कि हर रोज अलग अलग बाजार खुले, ग्राहक को बाहर से ही सामान दे दिया जाए, इस पर अमल किया जाएगा। बाजारों को खोलने के क्रम निर्धारण के लिए थाना स्तर पर कमेटी गठित की गई हैं। यह कमेटी बाजार कमेटी से समन्वयक कर बाजार खोलने का क्रम निर्धारित करेगी।
तत्काल प्रभाव से लागू की गई व्यवस्था
डीएम प्रभु एन सिंह द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। डीएम के आदेश के अनुसार अब आगरा नगर निगम के सभी 100 वार्ड कंंटेनमेंट जोन में नहीं हैं, नगर निगम रेड जोन में है, अब 41 कंटेनमेंट जोन वे क्षेत्र होंगे जहां कोरोना पॉजिटिव मरीज है, उसके घर के 250 मीटर का दायरा कंटेनमेंट जोन होगा, जहां कोरोना का संक्रमण पफैल सकता है, वह बफर जोन होगा। तत्काल लागू किया गया है, इसलिए आगरा में एक जून से बाजार खुल जाएंगें.
मास्क,सोशल डिस्टेंसिंग,होगा अनिवार्य,
*सैलून और बार्बर की दुकानों को अभी परमिशन नही इस पर अलग से लिया जायेगा निर्णय,
- कोचिंग,सिनेमा हॉल,स्विमिंगपूल,समस्त धार्मिक पूजा स्थल जनसामान्य के लिए रहेंगे बन्द,
*स्टेडियम,खेल परिसर खोलने की अनुमति लेकिन दर्शकों को अनुमति नही,
*सभी होटल गेस्ट हाउस रहेंगे बन्द,
*सार्वजनिक परिवहन में सिटी बस को अनुमति,
*चार पहिया वाहन में चालक के अतिरिक्त दो लोगो को चलने की अनुमति,
*तीन पहिया वाहन में चालक के अतिरिक्त दो व्यक्तियों को चलने की अनुमति,
*सभी वाहनों के यात्रियों को फेस मास्क,सोशल डिस्टेंसिग का पूर्णतः करना होगा पालन,
*आगरा में रोडवेज बसों का कल से संचालन होगा शुरू,
आइसक्रीम, पान और पान मसाला की बिक्री पर रोक