Agra Unlock 1 : Market opne from 3rd June in Agra except 41 containment & Buffer Zone
आगरालीक्स.. आगरा के डीएम प्रभु एन सिंह ने 3 जून से बाजार खोलने के आदेश जारी किए, एक दिन एक बाजार खुलेगा, कंटेनमेंट जोन यानी जिस क्षेत्र में बैरीकेटिंग है वही, और बफर जोन में बाजार बंद रहेंगे,
डीएम आगरा प्रभु एन सिंह के आदेश के अनुसार अब आगरा नगर निगम के सभी 100 वार्ड कंंटेनमेंट जोन में नहीं हैं, नगर निगम रेड जोन में है, अब 41 कंटेनमेंट जोन वे क्षेत्र होंगे जहां कोरोना पॉजिटिव मरीज है, उसके घर के 250 मीटर का दायरा कंटेनमेंट जोन होगा, जहां कोरोना का संक्रमण पफैल सकता है, वह बफर जोन होगा। तत्काल लागू किया गया है, इसलिए आगरा में 3 जून से बाजार खुल जाएंगें.
आगरा की नगर निगम सीमा के अंतर्गत कंटेनमेंट जोन, बफर जोन से बाहर समस्त दुकानें निर्धारित समय पर खोलने की अनुमति दी जाएगी। बाजार को इस तरह खोला जाएगा कि हर रोज अलग अलग बाजार खुले, ग्राहक को बाहर से ही सामान दे दिया जाए, इस पर अमल किया जाएगा। बाजारों को खोलने के क्रम निर्धारण के लिए थाना स्तर पर कमेटी गठित की गई हैं। यह कमेटी बाजार कमेटी से समन्वयक कर बाजार खोलने का क्रम निर्धारित करेगी।
मास्क,सोशल डिस्टेंसिंग,होगा अनिवार्य,
शैक्षणिक संस्थान ,कोचिंग,सिनेमा हॉल,स्विमिंगपूल,समस्त धार्मिक पूजा स्थल जनसामान्य के लिए रहेंगे बन्द,
*स्टेडियम,खेल परिसर खोलने की अनुमति लेकिन दर्शकों को अनुमति नही,
*सभी होटल गेस्ट हाउस रहेंगे बन्द,
आइसक्रीम, पान, पान मसाला की बिक्री पर रोक